मंडला। पवई विधानसभा सीट से निलंबित बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सजा पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के फैसले पर विधायक की सदस्यता का खत्म करने वाले विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का कहना है कि उन्होंने जो किया था, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के आधार पर किया है.
एनपी प्रजापति ने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके आधार पर अब सरकार उच्चतम न्यायालय जा रही है. उन्होंने कहा कि फैसला नियमों के आधार पर किया है. वही इस मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा ने कहा कि यह मामला रेयर ऑफ रेरेस्ट का है. इसलिए सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी.
बता दें कि तहसीलदार से मारपीट के मामले में पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को विशेष कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई गई थी. प्रहलाद लोधी ने विशेष कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में लोधी को राहत देते हुए सजा पर 7 जनवरी 2020 तक लिए रोक लगा दी है.