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विधायक के निलंबन पर विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति की प्रतिक्रिया, 'खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा'

पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने वाले विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने भी मामले में प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह फैसला उन्होंने नियमों के आधार पर किया था. लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार
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Published : Nov 7, 2019, 7:32 PM IST

मंडला। पवई विधानसभा सीट से निलंबित बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सजा पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के फैसले पर विधायक की सदस्यता का खत्म करने वाले विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का कहना है कि उन्होंने जो किया था, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के आधार पर किया है.

सुप्रीम कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार

एनपी प्रजापति ने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके आधार पर अब सरकार उच्चतम न्यायालय जा रही है. उन्होंने कहा कि फैसला नियमों के आधार पर किया है. वही इस मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा ने कहा कि यह मामला रेयर ऑफ रेरेस्ट का है. इसलिए सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी.

बता दें कि तहसीलदार से मारपीट के मामले में पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को विशेष कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई गई थी. प्रहलाद लोधी ने विशेष कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में लोधी को राहत देते हुए सजा पर 7 जनवरी 2020 तक लिए रोक लगा दी है.

मंडला। पवई विधानसभा सीट से निलंबित बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सजा पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट के फैसले पर विधायक की सदस्यता का खत्म करने वाले विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का कहना है कि उन्होंने जो किया था, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के आधार पर किया है.

सुप्रीम कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार

एनपी प्रजापति ने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके आधार पर अब सरकार उच्चतम न्यायालय जा रही है. उन्होंने कहा कि फैसला नियमों के आधार पर किया है. वही इस मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा ने कहा कि यह मामला रेयर ऑफ रेरेस्ट का है. इसलिए सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी.

बता दें कि तहसीलदार से मारपीट के मामले में पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को विशेष कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई गई थी. प्रहलाद लोधी ने विशेष कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में लोधी को राहत देते हुए सजा पर 7 जनवरी 2020 तक लिए रोक लगा दी है.

Intro:प्रहलाद लोधी पर आए हाई कोर्ट के फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति का कहना है कि उन्होंने जो किया था वो सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के आधार पर किया है उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरकार उच्चतम न्यायालय जा रही है


Body:वहीं सरकार के वकील विवेक कृष्ण तन्खा ने इसे रेयर ऑफ रेरेस्ट का मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है


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