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CAA को लेकर प्रशासन ने जिले में लगाई धारा 144, बिना अनुमति कोई नहीं निकाल पाएगा रैली - Section 144 enforced

सीएए के समर्थन और विरोध में लगातार विरोध हो रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. 13 अप्रैल तक ये लागू रहेगी.

Section 144 enforced due to support and opposition of CAA in Khargone
खरगोन जिले में धारा 144 लागू
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Published : Feb 18, 2020, 12:26 PM IST

Updated : Feb 18, 2020, 1:31 PM IST

खरगोन। जिले में सीएए के समर्थन और विरोध में रैलियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर धारा 144 की समय सीमा बढ़ाई है. प्रशासन ने धारा 144 बढ़ाने का दूसरी बार फैसला लिया है.जिले में 13 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी.

खरगोन जिले में धारा 144 लागू

एसडीएम अभिषेक सिंह गहलोत ने बताया कि एसपी सुनील कुमार पांडे से एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें सीएए के समर्थन और विरोध को देखते हुए धारा 144 की समय सीमा बढ़ाने की बात कही थी. अगर इस दौरान बिना अनुमति के रैली निकाली जाती है, तो उनके विरुद्ध धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

खरगोन। जिले में सीएए के समर्थन और विरोध में रैलियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर धारा 144 की समय सीमा बढ़ाई है. प्रशासन ने धारा 144 बढ़ाने का दूसरी बार फैसला लिया है.जिले में 13 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी.

खरगोन जिले में धारा 144 लागू

एसडीएम अभिषेक सिंह गहलोत ने बताया कि एसपी सुनील कुमार पांडे से एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें सीएए के समर्थन और विरोध को देखते हुए धारा 144 की समय सीमा बढ़ाने की बात कही थी. अगर इस दौरान बिना अनुमति के रैली निकाली जाती है, तो उनके विरुद्ध धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Feb 18, 2020, 1:31 PM IST
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