खरगोन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मध्यप्रदेश शासन द्वारा फिर से गाइडलाईन जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइन के अनुसार जिला कलेक्टर ने जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न भगोरिया हाट बाजारों को लेकर एसडीएम और जनपद सीईओ के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में महाराष्ट्र की ओर से आने वाले व्यापारियों और निवासियों को भगोरिया हाट में आने की अनुमति नहीं दिये जाने के निर्देश दिये. साथ ही हाट बाजारों के अलावा महाराष्ट्र की ओर से आने वाले नागरिकों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से करने और जिले में आने के बाद सात दिन के लिये क्वारंटीन करने की बात कही. अन्य स्थानों पर भी आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे.
कोरोना के कारण भगोरिया में महाराष्ट्र के व्यापारियों की नो एंट्री
खरगोन जिले में आयोजित किये जाने वाले भगोरिया हाट बाजारों को लेकर जिला कलेक्टर ने समीक्षा बैठक ली. बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना के कारण हाट बाजारों में महाराष्ट्र के व्यापारी और निवासी भाग नहीं ले पाएंगे.
खरगोन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मध्यप्रदेश शासन द्वारा फिर से गाइडलाईन जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइन के अनुसार जिला कलेक्टर ने जिले में आयोजित होने वाले विभिन्न भगोरिया हाट बाजारों को लेकर एसडीएम और जनपद सीईओ के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में महाराष्ट्र की ओर से आने वाले व्यापारियों और निवासियों को भगोरिया हाट में आने की अनुमति नहीं दिये जाने के निर्देश दिये. साथ ही हाट बाजारों के अलावा महाराष्ट्र की ओर से आने वाले नागरिकों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से करने और जिले में आने के बाद सात दिन के लिये क्वारंटीन करने की बात कही. अन्य स्थानों पर भी आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे.