खरगोन। जिला सत्र न्यायालय ने मार्च 2019 में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दो धाराओं में 10- 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. आरोपी के गुनाह को कोर्ट में साबित करने के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट का सहारा लिया.
सहायक संचालक लोक अभियोजक झबर सिंह मुवेल ने बताया कि, 20 मार्च को एक नाबालिग के घर में घुसकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई. कोर्ट ने आरोपी को धारा 450 के तहत दस साल की सजा और धारा 376 के तहत भी दस साल की सजा सुनाई गई है. वहीं आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.