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नाबालिग से दुष्कर्म मामला: कोर्ट ने आरोपी को दो धाराओं में सुनाई 10- 10 साल की सजा - ten-year sentence

नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दो धाराओं में 10 -10 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही आरोपी पर 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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दुष्कर्म के आरोपी को हुई दो धाराओं के तहत सजा
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Published : Jan 10, 2020, 10:18 AM IST

खरगोन। जिला सत्र न्यायालय ने मार्च 2019 में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दो धाराओं में 10- 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. आरोपी के गुनाह को कोर्ट में साबित करने के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट का सहारा लिया.

दुष्कर्म के आरोपी को हुई दो धाराओं के तहत सजा

सहायक संचालक लोक अभियोजक झबर सिंह मुवेल ने बताया कि, 20 मार्च को एक नाबालिग के घर में घुसकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई. कोर्ट ने आरोपी को धारा 450 के तहत दस साल की सजा और धारा 376 के तहत भी दस साल की सजा सुनाई गई है. वहीं आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

खरगोन। जिला सत्र न्यायालय ने मार्च 2019 में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दो धाराओं में 10- 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. आरोपी के गुनाह को कोर्ट में साबित करने के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट का सहारा लिया.

दुष्कर्म के आरोपी को हुई दो धाराओं के तहत सजा

सहायक संचालक लोक अभियोजक झबर सिंह मुवेल ने बताया कि, 20 मार्च को एक नाबालिग के घर में घुसकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. जिसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई. कोर्ट ने आरोपी को धारा 450 के तहत दस साल की सजा और धारा 376 के तहत भी दस साल की सजा सुनाई गई है. वहीं आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

Intro:मार्च 2019 में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दो धाराओं में दसदस वर्ष की सजा और आठ हजार के अर्थदंड से दंडित किया।


Body:खरगोन न्यायालय के द्वितीय एवं सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने मार्च 2019 में घर में घुसकर नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दो धाराओं में 10 10 वर्ष की सजा एवं आठ हजार के दंड से दंडित किया। सहायक संचालक लोक अभियोजक झबर सिंह मुवेल ने बताया कि अनिल पिता कुलसिह ने 20 मार्च को एक नाबालिग के घर मे घुसकर उसके सर्च दुष्कर्म किया था। लड़की ने बचने के लिए चिल्लाई जिससे आसपास के लोग जमा हो गए। जिसके बाद थाने पर शिकायत की। जिस पर आज न्यायलय ने सजा सुनते हुए आरोपी को दो धाराओं म दसदस साल की सजा ओर आठ हजार के अर्थ दण्ड दनदित किया है। बाइट झवरसिंह मूवेल सहायक सञ्चालक लोक अभियोजक


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