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81 दिन बाद खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट, शर्तों के साथ मिली अनुमति

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Published : Jun 12, 2020, 3:01 PM IST

खंडवा में अनलॉक के लिए प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत अब लोग रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकेंगे. हालांकि इसके लिए कलेक्टर ने कुछ शर्तों का पालन करने के भी सख्त निर्देश दिए हैं.

Hotel-restaurant to open after 81 days in khandwa
81 दिन बाद खुलेंगे होटल-रेस्टोरेंट

खंडवा। देश में अनलॉक-1 के बाद बाजार खुलने लगे हैं. इसी कड़ी में शहर के होटल और रेस्टोरेंट 81 दिन बाद आज से खोले जा सकेंगे. इस दौरान लोग होटल में भोजन, रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता और अतिथि गृह में ठहर भी सकेंगे. इसके लिए अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुशरे ने आदेश जारी किए हैं.

अपर कलेक्टर भलावे कुशरे ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि गृह आज से खोले जा सकेंगे. वहीं संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रूप से कराना होगा.

इन शर्तों के साथ होगा लोगों का प्रवेश

1. होटल, रेस्टोरेंट्स और अतिथि गृह के मुख्य द्वार पर हैंडवाश, सेनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था संचालक को करनी होगी.

2. स्टाफ को मास्क और हैंड ग्ल्बस का उपयोग करना अनिवार्य होगा.

3. कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन प्रबंधक को करना होगा.

4. प्रबंधकों को आने वाले का नाम नंबर और पते की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी.

5. परिसर में कोविड नियंत्रण से संबंधित पोस्टर और जानकारी चस्पा करनी होगी. इन जगहों पर बड़े समूहों में व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चलते धारा 144 के तहत होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि गृह के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे. वहीं अब इन प्रतिबंधात्मक आदेशों में छूट देते हुए तत्काल प्रभाव से इन्हें शर्तों के साथ खोलने के आदेश जारी किए गए हैं. निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. बता दें कि यह आदेश 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगा.

खंडवा। देश में अनलॉक-1 के बाद बाजार खुलने लगे हैं. इसी कड़ी में शहर के होटल और रेस्टोरेंट 81 दिन बाद आज से खोले जा सकेंगे. इस दौरान लोग होटल में भोजन, रेस्टोरेंट में बैठकर नाश्ता और अतिथि गृह में ठहर भी सकेंगे. इसके लिए अपर कलेक्टर नंदा भलावे कुशरे ने आदेश जारी किए हैं.

अपर कलेक्टर भलावे कुशरे ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि गृह आज से खोले जा सकेंगे. वहीं संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रूप से कराना होगा.

इन शर्तों के साथ होगा लोगों का प्रवेश

1. होटल, रेस्टोरेंट्स और अतिथि गृह के मुख्य द्वार पर हैंडवाश, सेनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था संचालक को करनी होगी.

2. स्टाफ को मास्क और हैंड ग्ल्बस का उपयोग करना अनिवार्य होगा.

3. कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन प्रबंधक को करना होगा.

4. प्रबंधकों को आने वाले का नाम नंबर और पते की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी.

5. परिसर में कोविड नियंत्रण से संबंधित पोस्टर और जानकारी चस्पा करनी होगी. इन जगहों पर बड़े समूहों में व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के चलते धारा 144 के तहत होटल, रेस्टोरेंट और अतिथि गृह के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे. वहीं अब इन प्रतिबंधात्मक आदेशों में छूट देते हुए तत्काल प्रभाव से इन्हें शर्तों के साथ खोलने के आदेश जारी किए गए हैं. निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. बता दें कि यह आदेश 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगा.

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