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राजस्व वसूली के लिए परिवहन विभाग ने निकाली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

प्रदेश सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना से सरकार परिवहन विभाग के पुराने बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की है, जिसमें प्रदेश सरकार एकमुश्त करोड़ों के राजस्व वसूली का लक्ष्य लेकर चल रही है.

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Published : Jan 25, 2020, 1:53 PM IST

Transport Department has launched One Time Settlement Scheme
परिवहन विभाग ने निकाली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

झाबुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के बकायादारों के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लॉन्च की है, हालांकि इस योजना की शुरुआत 2 अगस्त 2019 में हो गई थी. परिवहन विभाग अब इस योजना में सख्ती बरतना शुरू कर रहा है. इस स्कीम के तहत पुराने वाहनों पर बकाया टैक्स और जुर्माने की राशि पर 20 से 90 फीसदी की आकर्षक छूट है और जुर्माना न भरने वालो पर विभाग सख्ती से पेश आएगा.

परिवहन विभाग ने निकाली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

वहीं इस योजना के 2 अगस्त 2019 के पूर्व 5 साल पुराने वाहन पर अगर कोई टैक्स और पेनल्टी बकाया है तो उस राशि पर विभाग 20 फ़ीसदी की छूट दे रहा है. 5-10 साल पुराने वाहन पर बकाया टैक्स के जुर्माने पर 40 फ़ीसदी की छूट दी जा रही है, 10 से 15 साल पुराने वाहन के बकाया टैक्स और जुर्माने पर 50 फ़ीसदी और15 से 20 साल पुराने वाहन पर बकाया टैक्स और जुर्माने पर 70 फ़ीसदी की छूट दी जा रही है. यदि वाहन 20 साल से अधिक पुराना है तो वाहन स्वामियों को 90 फ़ीसदी की आकर्षक छूट परिवहन विभाग वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को दे रहा है.

इस योजना के बाद भी यदि परिवहन विभाग के बकायादार ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक अपना टैक्स नहीं भरते तो उनके खिलाफ परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा और साथ ही विभाग अब टैक्स बकायादार के नाम सार्वजनिक भी करेगा और पूरे प्रदेश में उनके नाम से कहीं भी भूमि खरीदी या रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी.

बकायादारों के नाम से कोई भी नया वाहन आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं होगा और साथ ही साथ ये वाहन स्वामी किसी भी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं ले पायेगा. विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई के पहले एक बार फिर से परिवहन विभाग बकायेदारों को वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का लाभ लेने की अपील की है.

झाबुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के बकायादारों के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लॉन्च की है, हालांकि इस योजना की शुरुआत 2 अगस्त 2019 में हो गई थी. परिवहन विभाग अब इस योजना में सख्ती बरतना शुरू कर रहा है. इस स्कीम के तहत पुराने वाहनों पर बकाया टैक्स और जुर्माने की राशि पर 20 से 90 फीसदी की आकर्षक छूट है और जुर्माना न भरने वालो पर विभाग सख्ती से पेश आएगा.

परिवहन विभाग ने निकाली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम

वहीं इस योजना के 2 अगस्त 2019 के पूर्व 5 साल पुराने वाहन पर अगर कोई टैक्स और पेनल्टी बकाया है तो उस राशि पर विभाग 20 फ़ीसदी की छूट दे रहा है. 5-10 साल पुराने वाहन पर बकाया टैक्स के जुर्माने पर 40 फ़ीसदी की छूट दी जा रही है, 10 से 15 साल पुराने वाहन के बकाया टैक्स और जुर्माने पर 50 फ़ीसदी और15 से 20 साल पुराने वाहन पर बकाया टैक्स और जुर्माने पर 70 फ़ीसदी की छूट दी जा रही है. यदि वाहन 20 साल से अधिक पुराना है तो वाहन स्वामियों को 90 फ़ीसदी की आकर्षक छूट परिवहन विभाग वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को दे रहा है.

इस योजना के बाद भी यदि परिवहन विभाग के बकायादार ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक अपना टैक्स नहीं भरते तो उनके खिलाफ परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा और साथ ही विभाग अब टैक्स बकायादार के नाम सार्वजनिक भी करेगा और पूरे प्रदेश में उनके नाम से कहीं भी भूमि खरीदी या रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी.

बकायादारों के नाम से कोई भी नया वाहन आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं होगा और साथ ही साथ ये वाहन स्वामी किसी भी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं ले पायेगा. विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई के पहले एक बार फिर से परिवहन विभाग बकायेदारों को वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का लाभ लेने की अपील की है.

Intro:झाबुआ : मध्य प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम लॉन्च की है ,हालांकि इस योजना की शुरुआत 2 अगस्त 2019 में हो गई थी। परिवहन विभाग अब इस योजना में सख्ती बरतना शुरू कर रहा है। इस स्कीम के तहत पुराने वाहनों पर बकाया टैक्स और जुर्माने की राशि पर 20 से 90 फ़ीसदी की आकर्षक छूट है वहीं अब जुर्माना न भरने वालो पर विभाग सख्ती के मूड में है।


Body:वन टाइम सेटेलमेंट योजना से सरकार परिवहन विभाग के पुराने बकायेदारों से एकमुश्त करोड़ों के राजस्व वसूली का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस योजना के तहत 2 अगस्त 2019 के पूर्व 5 साल पुराने वाहन पर यदि कोई टैक्स और पेनल्टी बकाया है तो उस राशि पर विभाग 20 फ़ीसदी की छूट दे रहा है। 5 से 10 वर्ष पुराने वाहन पर बकाया टैक्स के जुर्माने पर 40 फ़ीसदी की छूट, 10 से 15 साल पुराने वाहन के बकाया टैक्स और जुर्माने पर 50 फ़ीसदी वहीं 15 से 20 साल पुराने वाहन पर बकाया टैक्स और जुर्माने पर 70 फ़ीसदी की छूट दी जा रही है। वाहन यदि 20 साल से अधिक पुराना है तो वाहन स्वामियों को 90 फ़ीसदी की आकर्षक छूट परिवहन विभाग वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों को दे रहा है ।


Conclusion:इस योजना के बाद भी यदि परिवहन विभाग के बकायादार ट्रांसपोर्टर और वाहन मालिक अपना टैक्स नहीं भरते तो उनके खिलाफ परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। विभाग अब टैक्स बकायादार के नाम सार्वजनिक करेगा साथ ही पूरे प्रदेश में उनके नाम से कहीं भी भूमि खरीदी या रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। बकायेदारों के नाम से कोई भी नया वाहन आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं होगा साथ ही साथ यह वाहन स्वामी किसी भी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा भी नहीं ले पायेगा। विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई के पहले एक बार फिर से परिवहन विभाग बकायेदारों को वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का लाभ लेने की अपील की है।
बाइट 01 : राजेश गुप्ता , आरटीओ झाबुआ
बाइट 02: राजेश गुप्ता, आरटीओ झाबुआ
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