जबलपुर। नाबालिग बच्चियों के यौन षोषण व गर्भपात के अपराध में सजा से दंडित प्यारे मियां, उसके मैनेजर तथा डॉक्टर ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है. हाईकोर्ट जस्टिस सुजय पॉल तथा जस्टिस नंदिता दुबे की युगलपीठ ने तीनों अपील को सुनवाई के लिए रेगुलर बेंच के समक्ष पेश करने के निर्देष दिए हैं. अपीलों पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गयी है.
मैनेजर को भी मिली है उम्रकैद : नाबालिग बच्चियों के दुराचार व गर्भपात करने के मामले में भोपाल न्यायालय ने 68 साल के प्यारे मियां को विभिन्न धाराओं के तहत 4 बार उम्रकैद की सजा से दण्डित किया है. प्रकरण में आरोपी मैनेजर ओवैस को भी दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद कैद से दण्डित किया गया था.
Tiger Death In Panna: एक दिन में दो बाघों की मौत, पन्ना टाइगर रिजर्व में फैली सनसनी
डॉक्टर ने कराए थे अबॉर्शन : न्यायालय में प्रकरण में आरोपी महिला स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल की जेल तथा बच्चियों का अबॉर्शन कराने वाले डॉक्टर हेमंत मित्तल को 5 साल की सजा से दण्डित किया था.सजा के खिलाफ प्यारे मियां, मैनेजर औवैस तथा डॉक्टर हेमंत मित्तल ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपील पर गुरुवार को सुनवाई के बाद अवकाशकानील युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये. (Three appeals filed in Pyare Mian case) (High Court regular bench will hear)