जबलपुर। 30 जून को नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची ने अपनी बेटी की शादी की रिशेप्शन पार्टी गुलजार होटल में आयोजित की थी. इस सम्बंध में राकेश अयाची एवं होटल मालिक संजय उर्फ नीटू भाटिया द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई था, न ही लॉकडाउन के निर्देशों का पालन किया गया था. पार्टी में काफी संख्या में लोग पहुंचे थे, जो कोरोना संक्रमित हुए हैं. उक्त दोनों ने जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के आदेश का उल्लंघन किया था. रिपोर्ट पर धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है.
नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची एवं होटल मालिक संजय उर्फ नीटू भाटिया द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी और आपदा प्रबंधन की अनदेखी किए जाने से अत्याधिक संख्या में लोगों का संक्रमित होना पाया जाने पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. साथ ही महामारी अधिनियम की धारा 3 बढ़ाई गयी है.
विवेचना के दौरान पार्टी में कितने लोगों की मौजूदगी थी, इस संबंध में जानकारी के लिए वीडियो फुटेज मांगे गए थे, लेकिन होटल मालिक ने षडयंत्र पूर्वक साक्ष्य छिपाने एवं नष्ट किए जाने के उद्देश्य से उपलब्ध नहीं कराया. होटल गुलजार में लगे कैमरों की डीवीआर जब्त कर प्रकरण में धाराएं बढ़ाई गई हैं.
ये मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर उठाया गया है और इस पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी संज्ञान ले चुके हैं. इसलिए पुलिस और प्रशासन आगे बढ़कर कार्रवाई कर रहा है.