जबलपुर। पवई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी. अब दो सप्ताह बाद इस मामले पर सुनवाई होगी. सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट में मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता नहीं पहुंच सके. लिहाजा हाईकोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ा दिया है. फिलहाल भोपाल की स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा पर रोक बरकरार रहेगी.
ये है पूरे विवाद की जड़
प्रहलाद लोधी के खिलाफ एक तहसीलदार से मारपीट करने का मामला सुर्खियों में आया था. इस मामले की सुनवाई भोपाल की विशेष अदालत में की गई थी. भोपाल की अदालत ने प्रहलाद लोधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुना दी थी. इसी सजा के खिलाफ प्रहलाद लोधी जबलपुर हाईकोर्ट में अपील लगाने पहुंचे थे.
7 नवंबर को हुई थी सुनवाई
7 नवंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रहलाद लोधी को राहत देते हुए 2 महीने का वक्त दिया था. जिसके बाद आज हाईकोर्ट की राहत की अवधि खत्म हो गई थी. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जब यह मामला सुनवाई के लिए लगा तो महाधिवक्ता सरकार की ओर से पैरवी करने नहीं पहुंचे. इस वजह से प्रहलाद लोधी को 2 हफ्ते की राहत देते हुए पूरा मामला 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है.
राजनीतिक बवाल पर हुआ था खड़ा
प्रहलाद लोधी को जब 2 साल की सजा सुनाई गई थी तो राजनीति बवाल खड़ा हो गया था. इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के बाद प्रहलाद लोधी को दोबारा विधानसभा की सदस्यता दिलाई गई. फिलहाल इस मामले में पहलाद लोधी के पास 2 सप्ताह का वक्त है.