नई दिल्ली: अगर आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जमा होता होगा. पीएफ के लिए जितना पैसा कंपनी आपकी सैलरी से काटती है, उतना ही पैसा उसे अपनी ओर से भी जमा करना होता है.
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12 फीसदी हिस्सा हर महीने उनके पीएफ खाते में जाता है, जबकि कंपनी पीएफ अकाउंट में अपना जो कॉन्ट्रिब्यूशन देती है, वह दो भागों में बंट जाता है. इसमें एम्पलाइज पेंशन स्कीम (EPS) यानी पेंशन स्कीम में जमा होता है और 3.67 फीसदी हिस्सा एम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड यानी ईपीएफ (EPF) में जमा होता.
बता दें कि कंपनी 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन स्कीम में और 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएफ में जमा करती है. ऐसे में ईपीएफ खाते में जमा पैसा कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद क्लेम करके प्राप्त कर सकते हैं.
हालांकि, कई बार इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है और अपने पीएफ से पैसे निकालने में दिक्कत होती है. अगर आप भी अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं और आपका क्लेम बार-बार रिजेक्ट हो रहा है, तो यह समस्या आम है. इसे आप चुटकियों में ठीक कर सकते हैं.
क्लेम फार्म रिजेक्ट होने के कारण }
बता दें कि नियोक्ता के द्वारा क्लेम फार्म में भरी जाने वाली जानकारियां इपीएफओ के डेटा से मेल नहीं खाने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. इनमें नाम, पिता या पति का नाम, नौकरी ज्वॉइन करने या छोड़ने की तारीख, बैंक अकाउंट, पैन-पासपोर्ट जैसे जरूरी दस्तावेजों की अधूरी केवाईसी, अधूरी बैंक डिटेल और उम्र या जन्मतिथि में गलतियां शामिल हैं.
पासबुक धु्ंधली अपलोड़ करने पर रिजेक्ट होता है क्लेम
कई बार आधार और ईपीएफओ पोर्टल पर दर्ज नाम में अंतर भी होता है. अगर ऐसा है तो आप एक एप्लीकेशन के साथ एक ज्वॉइंट डिक्लेयरेशन जमा करके इसको ठीक करवा सकते हैं. इतना ही नहीं कई बार लोग क्लेम करने के दौरान चेक या पासबुक धु्ंधली अपलोड करते हैं. इसके चलते उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. ऐसे में नियोक्ता को चाहिए कि वह क्लेम फार्म भरते समय चेक या पासबुक की ओरिजनल फोटो ही अपलोड करें.
रिजेक्शन से कैसे बचें?
अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहतें हैं और चाहते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो तो क्लेम फॉर्म करते समय बेमेल जानकारियों को ठीक करें. क्लेम फॉर्म में हमेशा सही जानकारियां सबमिट करें. अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कोई गलती है तो उसे तुरंत ठीक करवा सकते हैं. साथ ही क्लेम करते वक्त पासबुक और चेकबुक की धुंधली फोटो अपलोड न करें.
बार-बार के रिजेक्शन से बचने के लिए क्लेम फॉर्म भरने से पहले केवाईसी पूरा कर लें और बैंक संबंधित जानकारी की डिटेल ठीक करलें.
यह भी पढ़ें- पीएफ अकाउंट से 68-बी के तहत कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानें