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कोरोना इलाज के नाम पर लोगों का न हो आर्थिक शोषण: हाईकोर्ट

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Published : Apr 8, 2021, 3:22 AM IST

बुधवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी ने कोरोना संक्रमण संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इलाज के नाम पर लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए. इस दौरान कोर्ट ने सरकार को कोरोना के इलाज के संबंध में रेट लिस्ट निर्धारित कर इसका प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया.

High Court
हाईकोर्ट

जबलपुर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रकोप को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. बुधवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी ने कोरोना संक्रमण संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इलाज के नाम पर लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए. इस दौरान कोर्ट ने सरकार को कोरोना के इलाज के संबंध में रेट लिस्ट निर्धारित कर इसका प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया.

  • निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज के नाम पर लूट

दरअसल, प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के नाम पर लोगों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं. साथ ही लोगों द्वारा बिल का भुकतान न किए जाने पर मरीजों से मारपीट समेत कई तहत-तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं. जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को इस पर संज्ञान लेने का आदेश दिया है.

छिंदवाड़ा में सात दिन का टोटल लॉक डाउन, सरकारी दफ्तरों में five days week

  • पिछले दिनों हुई थी एक मरीज से ज्यादती

पिछले दिनों प्रदेश के शाजापुर जिले स्थित एक निजी अस्पताल के प्रबंधन ने बिल की राशि का भुगतान नहीं होने पर एक वृद्ध मरीज को बेड से बांधकर रखे जाने संबंधित घटना सामने आई थी. मामले को संज्ञाल में लेते हुए इस पर भी हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कोरोना संबंधित कुल 3 याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की है, हालांकि इन याचिकाओं पर 19 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उक्त याचिकाओं को सुनवाई बुधवार को विशेष तौर पर की गई है.

  • प्राईवेट अस्पतालों को कोरोना टेस्ट की अनुमति

कोरोना संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि प्राईवेट अस्पतालों को कोरोना टेस्ट की अनुमत्ति प्रदान कर दी गयी है. प्रदेश के 81 अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ भी दिया जा रहा है. वहीं, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि कोरोना की जांच निर्धारित मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए. कोरोना टेस्ट और उसका उपचार के लिए दर निर्धारित किए जाए.

जबलपुर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रकोप को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. बुधवार को हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी ने कोरोना संक्रमण संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इलाज के नाम पर लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए. इस दौरान कोर्ट ने सरकार को कोरोना के इलाज के संबंध में रेट लिस्ट निर्धारित कर इसका प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया.

  • निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज के नाम पर लूट

दरअसल, प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के नाम पर लोगों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं. साथ ही लोगों द्वारा बिल का भुकतान न किए जाने पर मरीजों से मारपीट समेत कई तहत-तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं. जिसके बाद कोर्ट ने सरकार को इस पर संज्ञान लेने का आदेश दिया है.

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  • पिछले दिनों हुई थी एक मरीज से ज्यादती

पिछले दिनों प्रदेश के शाजापुर जिले स्थित एक निजी अस्पताल के प्रबंधन ने बिल की राशि का भुगतान नहीं होने पर एक वृद्ध मरीज को बेड से बांधकर रखे जाने संबंधित घटना सामने आई थी. मामले को संज्ञाल में लेते हुए इस पर भी हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की है. हाईकोर्ट ने इसके साथ ही कोरोना संबंधित कुल 3 याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की है, हालांकि इन याचिकाओं पर 19 अप्रैल को सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उक्त याचिकाओं को सुनवाई बुधवार को विशेष तौर पर की गई है.

  • प्राईवेट अस्पतालों को कोरोना टेस्ट की अनुमति

कोरोना संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि प्राईवेट अस्पतालों को कोरोना टेस्ट की अनुमत्ति प्रदान कर दी गयी है. प्रदेश के 81 अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ भी दिया जा रहा है. वहीं, कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि कोरोना की जांच निर्धारित मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए. कोरोना टेस्ट और उसका उपचार के लिए दर निर्धारित किए जाए.

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