जबलपुर/इंदौर। को-ऑपरेटिव सोसायटी चुनाव की मतदाता सूची में मृतकों का नाम जोड़े जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि मतदाता सूची के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई. हाईकोर्ट जस्टिस ए.के पालीवाल ने सभी पक्षों को सुनकर सात कार्य दिवस में अपील का निराकरण करने के आदेश जारी किए हैं.
मतदाता सूची में मृतकों का नाम जोड़ा गया: पन्ना जिले के नवगांव निवासी भगवानदीन दुबे सहित 3 लोगों की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि "प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कॉपरेटिव कमेटी नवगांव के चुनाव होना है. इसके लिए सोसायटी के रजिस्टार ने मतदाता सूची जारी की है. कॉपरेटिव सोसायटी के चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं. पूर्व की सूची के आधार पर उक्त मतदाता सूची जारी की गई है जबकि कई मतदाताओं की मृत्यु हो गई है.
7 दिनों में अपील के निराकरण का हाईकोर्ट का आदेश: इस सब के खिलाफ उसने असिस्टेंट रजिस्टार कॉपरेटिव सोसायटी पन्ना के समक्ष अपील दायर की थी. उनके छुट्टी में रहने के कारण अपील की सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उक्त याचिका दायर की गई है. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने पैरवी की है.
पढ़ें ये खबरें... |
दुकानदार को धमकाने वाला बदमाश गिरफ्तार: इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में दुकानदार से अवैध वसूली और आतंक का पर्याय बने हुए जाबीर नामक बदमाश को क्राइम ब्रांच द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है. बदमाश पर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस बदमाश पर रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई को लेकर तैयार कर रही है. बता दें कि दुकानदार को हथियार के साथ धमकाने का सीसीटीवी सामने आया है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है.