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यही रवैया रहा तो जा सकती है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की कुर्सी, MP में अवैध ऑटो की भरमार, जबलपुर हाईकोर्ट की फटकार

Jabalpur High Court News: प्रदेश की सड़कों पर मनमाने तरीके से चलने वाले अवैध ऑटो रिक्शा के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां हाईकोर्ट ने एमपी सरकार को लगाई फटकार, और कहा कि दो हफ्तों में बस कगजी कार्रवाई हुई है. वहीं मामले पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को डांट लगाते हुए कहा कि यही रवैया रहा तो आपकी नौकरी छिन सकती है. मामले पर सरकार से बुधवार को जवाब मांगा गया है.

Jabalpur High Court News
एमपी की सड़क पर अवैध ऑटो की भरमार
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Published : Dec 6, 2021, 7:31 PM IST

Updated : Dec 6, 2021, 7:38 PM IST

जबलपुर। (Jabalpur High Court News) मध्य प्रदेश की सड़कों पर अवैध और बिना परमिट ऑटो रिक्शा की भरमार और उनके बेतरतीब तरीके से ऑटो चलाने तथा यातायात नियमों का पालन नहीं करने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी,जिसपर सोमवार को फिर से सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एमपी सरकार (High court reprimanded MP government) को जहां कड़ी फटकार लगाई है तो वही ट्रांसपोर्ट कमीश्नर को कहा है कि अगर आपका यही रवैया रहा था आपकी नौकरी छिन सकती है. बता दें कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान उपस्थित रहें.

दो सप्ताह से सिर्फ कागजी कार्रवाई-HC
मध्यप्रदेश में बिना परमिट और अवैध ऑटो को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार (Jabalpur High Court angry on Auto) लगाते हुए कहा कि निर्देश के बाद भी पिछले 2 सप्ताह से परिवहन विभाग और पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है. आज भी सड़कों पर अवैध और बिना परमिट के ऑटो फर्राटे से दौड़ रहे हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिवहन विभाग को मंगलवार तक की मोहलत दी है. साथ ही कहा कि 7 दिसंबर तक ठोस कदम उठाकर राज्य सरकार बुधवार तक अपना जवाब हाईकोर्ट को दे.

MP Urban Body Election: आरक्षण में रोटेशन वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को होगी सुनवाई


नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की थी याचिका
बता दें कि अधिवक्ता सतीश वर्मा और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से 2013 में यह याचिका दायर की थी. दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि सड़कों पर बेखौफ होकर चलने वाली ऑटो, लोगों की जान के दुश्मन बनी हुई है. ऑटो से न सिर्फ शहर की यातायात व्यवस्था चौपट होती है, बल्कि इस हद तक ओवरलोडिंग की जाती है कि हमेशा लोगों की जान का खतरा बना रहता है.

'सेंट्रल मोटर व्हीकल अमेडमेन्ट रूल्स लागू करे सरकार'
हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता अधिवक्ता सतीश वर्मा ने बताया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू होना चाहिए, पर राज्य सरकार राजनीतिक दबाव में आकर इसे लागू नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि इस रूल को भाजपा सरकार ने ही लाया था पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है,क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनैतिक दबाव बना हुआ है,बहरहाल अब इस पूरे मामले पर बुधवार को सुनवाई होनी तय की गई है.

जबलपुर। (Jabalpur High Court News) मध्य प्रदेश की सड़कों पर अवैध और बिना परमिट ऑटो रिक्शा की भरमार और उनके बेतरतीब तरीके से ऑटो चलाने तथा यातायात नियमों का पालन नहीं करने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी,जिसपर सोमवार को फिर से सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एमपी सरकार (High court reprimanded MP government) को जहां कड़ी फटकार लगाई है तो वही ट्रांसपोर्ट कमीश्नर को कहा है कि अगर आपका यही रवैया रहा था आपकी नौकरी छिन सकती है. बता दें कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान उपस्थित रहें.

दो सप्ताह से सिर्फ कागजी कार्रवाई-HC
मध्यप्रदेश में बिना परमिट और अवैध ऑटो को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार (Jabalpur High Court angry on Auto) लगाते हुए कहा कि निर्देश के बाद भी पिछले 2 सप्ताह से परिवहन विभाग और पुलिस सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है. आज भी सड़कों पर अवैध और बिना परमिट के ऑटो फर्राटे से दौड़ रहे हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और परिवहन विभाग को मंगलवार तक की मोहलत दी है. साथ ही कहा कि 7 दिसंबर तक ठोस कदम उठाकर राज्य सरकार बुधवार तक अपना जवाब हाईकोर्ट को दे.

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नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की थी याचिका
बता दें कि अधिवक्ता सतीश वर्मा और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से 2013 में यह याचिका दायर की थी. दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि सड़कों पर बेखौफ होकर चलने वाली ऑटो, लोगों की जान के दुश्मन बनी हुई है. ऑटो से न सिर्फ शहर की यातायात व्यवस्था चौपट होती है, बल्कि इस हद तक ओवरलोडिंग की जाती है कि हमेशा लोगों की जान का खतरा बना रहता है.

'सेंट्रल मोटर व्हीकल अमेडमेन्ट रूल्स लागू करे सरकार'
हाईकोर्ट को याचिकाकर्ता अधिवक्ता सतीश वर्मा ने बताया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू होना चाहिए, पर राज्य सरकार राजनीतिक दबाव में आकर इसे लागू नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि इस रूल को भाजपा सरकार ने ही लाया था पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है,क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनैतिक दबाव बना हुआ है,बहरहाल अब इस पूरे मामले पर बुधवार को सुनवाई होनी तय की गई है.

Last Updated : Dec 6, 2021, 7:38 PM IST
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