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11 साल की बच्ची को मिली गर्भपात की अनुमति, जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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Published : Feb 14, 2020, 11:50 PM IST

11 साल की बच्ची को जबलपुर हाईकोर्ट ने गर्भपात की अनुमति प्रदान की है. हाई कोर्ट की एकल पीठ ने डॉक्टरों की रिपोर्ट की जांच के बाद आदेश जारी किया है.

Jabalpur High Court allows abortion to 11-year-old girl
11 साल की बच्ची को जबलपुर हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति

जबलपुर। 11 साल की बच्ची के गर्भवती होने पर उसकी मां ने गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यकंर की एकलपीठ ने गर्भपात की अनुमति दी है.

11 साल की बच्ची को जबलपुर हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति

मामले में हाईकोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय में पेश की. हाइकोर्ट ने रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पाया कि बच्ची का गर्भ 19 सप्ताह 6 दिन का है. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेंगनेंसी एक्ट 1971 के तहत उसे गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है.

एकलपीठ ने अपने आदेश में सुनिश्चित तरीके से बच्ची के गर्भपात का आग्रह शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन से करते हुए उसके भू्रण को डीएनए जांच के लिए एफएसएल भेजने के निर्देष जारी किए हैं.

जबलपुर। 11 साल की बच्ची के गर्भवती होने पर उसकी मां ने गर्भपात की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट जस्टिस सुबोध अभ्यकंर की एकलपीठ ने गर्भपात की अनुमति दी है.

11 साल की बच्ची को जबलपुर हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति

मामले में हाईकोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय में पेश की. हाइकोर्ट ने रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए पाया कि बच्ची का गर्भ 19 सप्ताह 6 दिन का है. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेंगनेंसी एक्ट 1971 के तहत उसे गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है.

एकलपीठ ने अपने आदेश में सुनिश्चित तरीके से बच्ची के गर्भपात का आग्रह शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन से करते हुए उसके भू्रण को डीएनए जांच के लिए एफएसएल भेजने के निर्देष जारी किए हैं.

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