जबलपुर। हाईकोर्ट ने एमपी-पीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम रद्द कर दिए हैं. जिन नियमों के आधार पर पीएससी 2019 के रिजल्ट घोषित किए गए थे, उन्हें हाईकोर्ट ने असंवैधानिक पाया है. इसी के साथ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से घोषित किए जाएं. (mp psc 2019 result)
हाईकोर्ट ने लिया फैसलाः हाईकोर्ट ने ये फैसला करीब 60 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया है. इन याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को अनारक्षित वर्ग में न चुने जाने को चुनौती दी गई थी. याचिकाओं में राज्य सेवा परीक्षा नियम में साल 2020 में किए गए संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी. इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक अनारक्षित वर्ग के मैरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में चुना जाना चाहिए, लेकिन नियमों में इसकी मनाही कर दी गई थी जो समानता के अधिकार के भी खिलाफ है. (high court verdict on mp psc 2019 result)
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामलाः हाईकोर्ट में ये याचिकाएं लंबित रहने के दौरान दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने ये विवादित संशोधन वापिस ले लिया था, लेकिन रिपील हुए नियमों के आधार पर ही पीएससी 2019 के रिजल्ट घोषित कर दिए गए थे. मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीएससी 2019 के रिजल्ट अपने अंतिम फैसले के अधीन कर लिए थे. इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था. (supreme court interfere in mp psc 2019 result)
हाईकोर्ट में MPPSC 2019 Result रिजल्ट पर अहम सुनवाई 10 फरवरी को तय
सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार करते हुए एमपी हाईकोर्ट को मामले पर जल्द सुनवाई करने के निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुना दिया गया. फैसले के मुताबिक अब एमपी-पीएससी को पीएससी 2019 परीक्षाओं के रिजल्ट नए सिरे से तैयार करने होंगे, जिसमें आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस कैंडिडेट्स को अनारक्षित वर्ग में चुनना होगा.