ETV Bharat / state

अधिकारी की लापरवाही भुगत रही जनता, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया दस हजार का जुर्माना

कोरोना काल में हुई राकेश अयाची की बेटी की शादी में शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया था. इसी लापरवाही को छिपाने की कोशिश के चलते शहवासियों से जुर्माना वसूला जा रहा है. दूसरी तरफ कोर्ट ने सरकार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

jabalpur
जबलपुर
author img

By

Published : Nov 6, 2020, 8:20 PM IST

Updated : Nov 8, 2020, 10:50 PM IST

जबलपुर। कोरोना काल में हुई राकेश अयाची की बेटी की हाइप्रोफाइल शादी में शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया था. इसी लापरवाही को छिपाने की कोशिश के चलते शहवासियों से जुर्माना वसूला जा रहा है. दूसरी तरफ कोर्ट ने मामले में हिलाहवाली करने के कारण सरकार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

जिला प्रशासन ने की कार्रवाई

कोरोना काल में लगी धारा 144 के उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन ने शहर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की है. इसमें प्रशासन ने शहर में कुल एक लाख 16 हजार लोगों से एक करोड़ 29 लाख रुपए का जुर्माना वसूला, वहीं अब तक आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है.

इन पर दर्ज हुई FIR

डिप्टी कलेक्टर दीपा गुप्ता ने बताया, गाइडलाइन का पालन ना करने पर लोगों से लगभग एक करोड़ 29 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है, जिनमें कुछ होटल संचालक हैं, कुछ मोबाइल दुकान संचालक हैं और कुछ दूसरे दुकानदार हैं. माना जा रहा है, ऐसा सिर्फ प्रशासन पर लगे जुर्माने को वसूलने के लिए किया गया है. बता दें कोरोना गाइडलाइन का पालन ना करने वाले नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी को बचाने के चलते प्रशासन को जुर्माना देना पड़ा है.

यह है पूरा मामला

कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में प्रशासन ने 20 से 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी. लेकिन 30 जून 2020 को जबलपुर नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची की बेटी की शादी हुई, जिसमें 400 लोगों से ज्यादा लोग शरीक हुए. इस शादी में शहर के तमाम बड़े अधिकारी, नेता और कई रईस शामिल हुए थे. इसी शादी के बाद शहर में एका-एक कोरोना के मामले बढ़े, जिसके बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन न होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी.

समाजसेवी को लेनी पड़ी हाईकोर्ट की मदद

शादी समारोह में बरती गई लापरवाही के खिलाफ समाजसेवी अखिलेश त्रिपाठी ने प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक चिट्टियां लिखकर शिकायत की, लेकिन राकेश अयाची के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. अखिलेश त्रिपाठी को जब न्याय नहीं मिला तो वे एडवोकेट पंकज दुबे के साथ इस मामले को हाईकोर्ट लेकर गए. तब प्रशासन की लापरवाही सामने आई और आनन-फानन में मदन महल थाने में मामला दर्ज किया गया.

कोर्ट ने सरकार पर लगाया जुर्माना

मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया. ठंडे पड़े इस मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की हिलाहवाली भी सामने आई, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार पर 10 हजार का जुर्माना लगा दिया.

180 लोग हुए थे संक्रमित

जबलपुर की इस हाई प्रोफाइल शादी के बाद खुद राकेश अयाची और उनके बेटे भी कोरोना ग्रसित हो गए थे. एक अनुमान के मुताबिक शादी की वजह से जबलपुर में 180 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए. इनमें ज्यादातर लोग राकेश अयाची के परिवार के ही थे.

बदल गई अधिकारियों की पूरी टीम

राकेश अयाची नगर निगम से रिटायर हो चुके हैं. उनके समय के कलेक्टर भरत यादव का जबलपुर से ट्रांसफर हो गया है. कमिश्नर महेश चौधरी भी रिटायर हो गए हैं और अब जबलपुर की ज्यादातर अधिकारियों की टीम नई है. इसके बावजूद राकेश अयाची के मामले को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए कोर्ट को सरकार पर कॉस्ट लगानी पड़ी.

जबलपुर। कोरोना काल में हुई राकेश अयाची की बेटी की हाइप्रोफाइल शादी में शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया था. इसी लापरवाही को छिपाने की कोशिश के चलते शहवासियों से जुर्माना वसूला जा रहा है. दूसरी तरफ कोर्ट ने मामले में हिलाहवाली करने के कारण सरकार पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

जिला प्रशासन ने की कार्रवाई

कोरोना काल में लगी धारा 144 के उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन ने शहर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की है. इसमें प्रशासन ने शहर में कुल एक लाख 16 हजार लोगों से एक करोड़ 29 लाख रुपए का जुर्माना वसूला, वहीं अब तक आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है.

इन पर दर्ज हुई FIR

डिप्टी कलेक्टर दीपा गुप्ता ने बताया, गाइडलाइन का पालन ना करने पर लोगों से लगभग एक करोड़ 29 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है, जिनमें कुछ होटल संचालक हैं, कुछ मोबाइल दुकान संचालक हैं और कुछ दूसरे दुकानदार हैं. माना जा रहा है, ऐसा सिर्फ प्रशासन पर लगे जुर्माने को वसूलने के लिए किया गया है. बता दें कोरोना गाइडलाइन का पालन ना करने वाले नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी को बचाने के चलते प्रशासन को जुर्माना देना पड़ा है.

यह है पूरा मामला

कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में प्रशासन ने 20 से 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी. लेकिन 30 जून 2020 को जबलपुर नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची की बेटी की शादी हुई, जिसमें 400 लोगों से ज्यादा लोग शरीक हुए. इस शादी में शहर के तमाम बड़े अधिकारी, नेता और कई रईस शामिल हुए थे. इसी शादी के बाद शहर में एका-एक कोरोना के मामले बढ़े, जिसके बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन न होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी.

समाजसेवी को लेनी पड़ी हाईकोर्ट की मदद

शादी समारोह में बरती गई लापरवाही के खिलाफ समाजसेवी अखिलेश त्रिपाठी ने प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार तक चिट्टियां लिखकर शिकायत की, लेकिन राकेश अयाची के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. अखिलेश त्रिपाठी को जब न्याय नहीं मिला तो वे एडवोकेट पंकज दुबे के साथ इस मामले को हाईकोर्ट लेकर गए. तब प्रशासन की लापरवाही सामने आई और आनन-फानन में मदन महल थाने में मामला दर्ज किया गया.

कोर्ट ने सरकार पर लगाया जुर्माना

मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया. ठंडे पड़े इस मामले को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की हिलाहवाली भी सामने आई, जिसके बाद कोर्ट ने सरकार पर 10 हजार का जुर्माना लगा दिया.

180 लोग हुए थे संक्रमित

जबलपुर की इस हाई प्रोफाइल शादी के बाद खुद राकेश अयाची और उनके बेटे भी कोरोना ग्रसित हो गए थे. एक अनुमान के मुताबिक शादी की वजह से जबलपुर में 180 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए. इनमें ज्यादातर लोग राकेश अयाची के परिवार के ही थे.

बदल गई अधिकारियों की पूरी टीम

राकेश अयाची नगर निगम से रिटायर हो चुके हैं. उनके समय के कलेक्टर भरत यादव का जबलपुर से ट्रांसफर हो गया है. कमिश्नर महेश चौधरी भी रिटायर हो गए हैं और अब जबलपुर की ज्यादातर अधिकारियों की टीम नई है. इसके बावजूद राकेश अयाची के मामले को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए कोर्ट को सरकार पर कॉस्ट लगानी पड़ी.

Last Updated : Nov 8, 2020, 10:50 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.