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चुनाव आयोग का नया निर्देश, मतदान के लिए वोटर आईडी के साथ दूसरी आईडी भी लाना होगा जरूरी

लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव आयोग ने एक नया आदेश दिया है. जहां किसी भी मतदाता को अब वोट डालने जाते वक्त पर्ची और वोटर आईडी के साथ एक और आईडी भी जरूरी है. अगर मतदाता बिना आईडी के जाता है तो उसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा.

चुनाव आयोग
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Published : Apr 5, 2019, 5:53 PM IST

जबलपुर। लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने इस बार मतदाताओं के लिए नया नियम बनाया है. जो इस बार सख्ती से पालन किया जाएगा. चुनाव आयोग का आदेश है कि मतदाता पर्ची और वोटर आईडी के अलावा मतदाताओं को एक दूसरा परिचय पत्र जरूर लाना होगा जो उनकी पहचान जाहिर करे.


मतदाओं द्वारा लाई गई दूसरी आईडी में राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 12 पहचान पत्र शामिल हैं. आगर कोई मतदाता केवल मतदाता पर्ची और वोटर आईडी लेकर पहुंचता है तो उसे वोट नहीं डालने दिया जाएगा, भले ही उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो.

चुनाव आयोग ने दिया नया आदेश


जबलपुर की जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह का कहना है कि यदि कोई मतदाता पर्ची के अलावा दूसरा परिचय पत्र लेकर नहीं पहुंचता है उसे पोलिंग बूथ से वापस कर दिया जाएगा. पहले यह नियम इतना सख्त नहीं था, यदि मतदाता पर्ची के साथ ही पोलिंग एजेंट किसी की पहचान कर देते थे तो उसे वोट डालने दिया जाता था. इस भीषण गर्मी में हो रहे चुनाव में अगर कोई बीमार मतदाता बूथ तक नहीं आ सकता है, तो प्रशासन ने उसके लिए एसी गाड़ी की व्यवस्था करवाई है.


इसके लिए मतदाता को 1950 नंबर पर अपनी समस्या बतानी होगी. उसके बाद नजदीकी पोलिंग बूथ से मतदाता को लेने के लिए गाड़ी उसके घर पहुंच जाएगी. इसी को ध्यान में रखकर जबलपुर में आज जबलपुर शहर के मतदान केंद्रों के अधिकारियों की एक पाठशाला का आयोजन किया गया. जिसमें करीब 1हजार अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और लोगों ने अपनी समस्याएं उच्च अधिकारियों के सामने रखी.

जबलपुर। लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने इस बार मतदाताओं के लिए नया नियम बनाया है. जो इस बार सख्ती से पालन किया जाएगा. चुनाव आयोग का आदेश है कि मतदाता पर्ची और वोटर आईडी के अलावा मतदाताओं को एक दूसरा परिचय पत्र जरूर लाना होगा जो उनकी पहचान जाहिर करे.


मतदाओं द्वारा लाई गई दूसरी आईडी में राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 12 पहचान पत्र शामिल हैं. आगर कोई मतदाता केवल मतदाता पर्ची और वोटर आईडी लेकर पहुंचता है तो उसे वोट नहीं डालने दिया जाएगा, भले ही उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो.

चुनाव आयोग ने दिया नया आदेश


जबलपुर की जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह का कहना है कि यदि कोई मतदाता पर्ची के अलावा दूसरा परिचय पत्र लेकर नहीं पहुंचता है उसे पोलिंग बूथ से वापस कर दिया जाएगा. पहले यह नियम इतना सख्त नहीं था, यदि मतदाता पर्ची के साथ ही पोलिंग एजेंट किसी की पहचान कर देते थे तो उसे वोट डालने दिया जाता था. इस भीषण गर्मी में हो रहे चुनाव में अगर कोई बीमार मतदाता बूथ तक नहीं आ सकता है, तो प्रशासन ने उसके लिए एसी गाड़ी की व्यवस्था करवाई है.


इसके लिए मतदाता को 1950 नंबर पर अपनी समस्या बतानी होगी. उसके बाद नजदीकी पोलिंग बूथ से मतदाता को लेने के लिए गाड़ी उसके घर पहुंच जाएगी. इसी को ध्यान में रखकर जबलपुर में आज जबलपुर शहर के मतदान केंद्रों के अधिकारियों की एक पाठशाला का आयोजन किया गया. जिसमें करीब 1हजार अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और लोगों ने अपनी समस्याएं उच्च अधिकारियों के सामने रखी.

Intro:मतदाता पर्ची के साथ दूसरा आईडी कार्ड ले जाना ना भूलें वोटर चुनाव आयोग के सख्त नियमों की वजह से बिना दूसरे आईडी कार्ड के वोट डालने नहीं दिया जाएगा बीमार लाचार मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने के लिए प्रशासन कर रहा है गाड़ियों की व्यवस्था


Body:जबलपुर में लोकसभा चुनाव 2019 उल्टी गिनती शुरू हो गई है चुनाव आयोग ने इस बार मतदाताओं के लिए नया नियम बनाया है जो इस बार सख्ती से पालन किया जाएगा हो सकता है इसकी वजह से कई लोग वोट डालने से वंचित भी रह जाएं चुनाव आयोग का आदेश है कि मतदाता पर्ची के अलावा मतदाताओं को एक दूसरा परिचय पत्र जरूर लाना होगा जो उनकी पहचान जाहिर करें जिसमें राशन कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जैसे 12 पहचान पत्र शामिल है यदि कोई मतदाता केवल मतदाता पर्ची लेकर पहुंचता है तो उसे वोट नहीं डालने दिया जाएगा भले ही उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जबलपुर की जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह का कहना है कि यदि कोई मतदाता पर्ची के अलावा दूसरा कोई परिचय पत्र लेकर नहीं पहुंचता है उसे पुलिंग मुझसे वापस कर दिया जाएगा पहले यह नियम इतना सख्त नहीं था यदि मतदाता पर्ची के साथ ही पोलिंग एजेंट किसी की पहचान कर देते थे तो उसे वोट डालने दिया जाता था

इस बार लोकसभा चुनाव भीषण गर्मी में के मौसम में हो रहे हैं और यदि कोई बीमार असहाय मतदाता खुद बूट करने नहीं आ सकता तो उसके लिए प्रशासन ने एसी गाड़ी की व्यवस्था भी करवाई है इसके लिए मतदाता को 1950 नंबर पर अपनी समस्या बतानी होगी इसके बाद नजदीकी पोलिंग बूथ से मतदाता को लेने के लिए गाड़ी उसके घर पहुंच जाएगी

लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर-शोर पर है एक तरफ राजनीतिक दल लोगों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो दूसरी ओर सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने हैं क्योंकि इस भीषण गर्मी में पोलिंग बूथ पर इंतजाम करना एक बड़ी चुनौती है इसी को ध्यान में रखकर जबलपुर में आज जबलपुर शहर के मतदान केंद्रों के अधिकारियों की एक पाठशाला का आयोजन किया गया इसमें लगभग 1000 अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और लोगों ने अपनी समस्याएं उच्च अधिकारियों के सामने रखी

सामान्य तौर पर मतदान करने के लिए जाने वाला मतदाता ऐसा
इस बार मतदान करने के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ ही एक दूसरा पहचान पत्र भी ले जाना होगा इसमें आधार कार्ड राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जैसे लगभग 12 पहचान पत्र शामिल हैं यदि मतदाता सिर्फ मतदाता पहचान पत्र लेकर ही पोलिंग बूथ पर पहुंचेगा तो उसे वोट नहीं डालने दिया जाएगा


Conclusion:सामान्य तौर पर गांव में मतदान का प्रतिशत अच्छा होता है लेकिन शहरी इलाकों में खासकर महिलाओं का मतदान प्रतिशत सबसे कम होता है और इस बार तो भीषण गर्मी का मौसम है इसलिए मतदान केंद्र तक मतदाताओं को ले जाना राजनीतिक दलों के साथ ही प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है

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