जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दो महिला अतिथि शिक्षकों के मामले में राहतकारी आदेश दिए है. चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ ने मामले का पटाक्षेप करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को निर्देशित किया है कि, वे निर्धारित समयावधि में आवेदिकाओं के आवेदन पर सहानुभूति से विचार कर उचित निर्णय ले.
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- सहानुभूति से विचार कर ले उचित निर्णय
दरअसल मामला अतिथि शिक्षक आभा पांडे और प्रीति सिंह की ओर से दायर किए गए थे. जिसमें कहा गया था कि माध्यमिक विद्यालय महसाव में विगत कई वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करती आ रहीं है, लेकिन वर्तमान सत्र 2020-21 में उन्हें कार्य की अनुमति नहीं दी गई. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रीवा जिले के शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि आवेदन पर सहानुभूति से विचार कर उचित निर्णय ले.