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HC ने दिए 15 अप्रैल तक अधिवक्ता संघ के चुनाव कराने के आदेश

जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य अधिवक्ता परिषद की विशेष समिति के सभी मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघों को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि जिन संघों का कार्यकाल पूरा हो चुका है वे सभी 15 अप्रैल 2021 तक निर्वाचन प्रकिया पूर्ण कराएं.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाईकोर्ट
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Published : Jan 12, 2021, 3:06 PM IST

जबलपुर। राज्य अधिवक्ता परिषद की विशेष समिति ने सभी मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघों को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि जिन संघों का कार्यकाल पूरा हो चुका है वे सभी 15 अप्रैल 2021 तक निर्वाचन प्रकिया पूर्ण कर नवीन कार्यकारिणी सूचना आवश्यक रूप से एसबीसी को भेजे.

एसबीसी सचिव प्रशांत दुबे ने दी जानकारी

एसबीसी सचिव प्रशांत दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 सितंबर 2020 को अधिवक्ता संघों की निर्वाचन प्रकिया को कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश तक के लिए स्थगित किया गया था. दुबे ने बताया कि 15 अप्रैल तक की अवधि में नवीन चुनाव न होने पर तदर्थ कमेटी की जाएगी. इसके साथ ही अधिवक्ता संघों को सूचित किया गया है कि मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद कार्यालय से वेरीफिकेशन के आधार पर तैयार की गई फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं परिषद का मॉडल बॉयलाज अतिशीघ्र प्राप्त कर उसके अनुरूप ही अधिवक्ता संघों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।

जबलपुर। राज्य अधिवक्ता परिषद की विशेष समिति ने सभी मान्यता प्राप्त अधिवक्ता संघों को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि जिन संघों का कार्यकाल पूरा हो चुका है वे सभी 15 अप्रैल 2021 तक निर्वाचन प्रकिया पूर्ण कर नवीन कार्यकारिणी सूचना आवश्यक रूप से एसबीसी को भेजे.

एसबीसी सचिव प्रशांत दुबे ने दी जानकारी

एसबीसी सचिव प्रशांत दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 सितंबर 2020 को अधिवक्ता संघों की निर्वाचन प्रकिया को कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए आगामी आदेश तक के लिए स्थगित किया गया था. दुबे ने बताया कि 15 अप्रैल तक की अवधि में नवीन चुनाव न होने पर तदर्थ कमेटी की जाएगी. इसके साथ ही अधिवक्ता संघों को सूचित किया गया है कि मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद कार्यालय से वेरीफिकेशन के आधार पर तैयार की गई फोटोयुक्त मतदाता सूची एवं परिषद का मॉडल बॉयलाज अतिशीघ्र प्राप्त कर उसके अनुरूप ही अधिवक्ता संघों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।

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