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सरकार कितनी तैयार ? बर्ड फ्लू का खतरा

प्रदेश में बर्ड फलू के खतरे के मद्देनजर सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है. सरकार ने बताया कि हाई पावर कमेटी की 13 अनुशंसाओं पर कार्यवाही की गयी है. बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए सरकार आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर रही है.

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Published : Feb 11, 2021, 7:21 PM IST

how much govt prepared
सरकार कितनी तैयार ?

जबलपुर। प्रदेश में बर्ड फलू के संभावित खतरे के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश कर दी गई है. रिपोर्ट में बताया गया कि हाई पावर कमेटी की 13 अनुशंसाओं पर कार्यवाही की गयी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है.


नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है, कि जबलपुर जिले में बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म्स हैं. प्रदेश के कई शहरों में बर्ड फलू फैल चुका है. इसके अन्य शहरों में फैलने का खतरा बना हुआ है. सरकार ने इसकी रोकथाम के लिये तत्काल कदम नहीं उठाए, तो स्थिति भयावह हो सकती है. हाईकोर्ट ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए कमेटी गठित करने और उनके सुझाव पर आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे. याचिका में कहा गया था कि कमेटी की रिपोर्ट पर आवश्यकता अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी. मामले में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव सहित कलेक्टर, निगमायुक्त और सीएमएचओ को पक्षकार बनाया गया है.

जबलपुर। प्रदेश में बर्ड फलू के संभावित खतरे के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश कर दी गई है. रिपोर्ट में बताया गया कि हाई पावर कमेटी की 13 अनुशंसाओं पर कार्यवाही की गयी है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है.


नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है, कि जबलपुर जिले में बड़ी संख्या में पोल्ट्री फार्म्स हैं. प्रदेश के कई शहरों में बर्ड फलू फैल चुका है. इसके अन्य शहरों में फैलने का खतरा बना हुआ है. सरकार ने इसकी रोकथाम के लिये तत्काल कदम नहीं उठाए, तो स्थिति भयावह हो सकती है. हाईकोर्ट ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए कमेटी गठित करने और उनके सुझाव पर आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे. याचिका में कहा गया था कि कमेटी की रिपोर्ट पर आवश्यकता अनुसार कार्यवाही नहीं की गयी. मामले में प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव सहित कलेक्टर, निगमायुक्त और सीएमएचओ को पक्षकार बनाया गया है.

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