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उमरिया में 15 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है. कोरोना का कहर अब मध्यप्रदेश के गावों में भी पहुंच चुका है. वहीं संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं.

Movement of people will be banned during corona curfew
कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पर रहेगी पाबंदी
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Published : May 8, 2021, 12:10 PM IST

उमरिया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले में 15 मई शाम 6 बजे तक धारा 144 के साथ ही कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की है. कोरोना कर्फ्यू के चलते किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. वहीं कर्फ्यू के बीच अतिआवश्यक सेवाएं जैसे दुध वितरण, चिकित्सा सेवाएं, मेडिकल दुकानों के संचाल पर कोई रोक नहीं होगी.

शनिवार, रविवार को सरकारी कार्यालय भी बंद

जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में सप्ताह के पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक काम किया जाएगा. शनिवार और रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे. पांच दिन कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम किया जाएगा, वहीं उक्त आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे. शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारीयों को अपना आईडी कार्ड साथ में लाना आवश्यक होगा. साथ ही समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर सकेंगी पर गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जाएगा. कोरोना की रोकथाम के लिए जारी कि गई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये हैं.

उमरिया। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले में 15 मई शाम 6 बजे तक धारा 144 के साथ ही कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की है. कोरोना कर्फ्यू के चलते किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. वहीं कर्फ्यू के बीच अतिआवश्यक सेवाएं जैसे दुध वितरण, चिकित्सा सेवाएं, मेडिकल दुकानों के संचाल पर कोई रोक नहीं होगी.

शनिवार, रविवार को सरकारी कार्यालय भी बंद

जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में सप्ताह के पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक काम किया जाएगा. शनिवार और रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे. पांच दिन कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम किया जाएगा, वहीं उक्त आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे. शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारीयों को अपना आईडी कार्ड साथ में लाना आवश्यक होगा. साथ ही समस्त गैस एजेंसियां अपने निर्धारित समय पर सकेंगी पर गोडाउन से गैस का वितरण नहीं किया जाएगा. कोरोना की रोकथाम के लिए जारी कि गई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये हैं.

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