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आचार संहिता लगते ही गायब हुए बैनर-पोस्टर, 12 टीमों ने शहर में चलाया अभियान

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. जिसके बाद कलेक्टर-एसपी ने 12 टीमें बनाकर कई इलाकों से होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर निकलवाया है.

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Published : Mar 10, 2019, 9:46 PM IST

आचार संहिता लगते ही गायब हुए बैनर-पोस्टर, 12 टीमों ने शहर में चलाया अभियान

जबलपुर। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. जिसके बाद कलेक्टर-एसपी ने 12 टीमें बनाकर कई इलाकों से होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर निकलवाया है.

Collector collects hoardings banner due to code of conduct
आचार संहिता लगते ही गायब हुए बैनर-पोस्टर, 12 टीमों ने शहर में चलाया अभियान

जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज ने कहा कि आचार संहिता के लगते ही सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग्स-बैनर को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत गैर-कानूनी माना जाता है. इसलिए पूरे शहर में 12 टीमें बनाकर होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों को निकाला जा रहा है. साथ ही सरकारी संपत्तियों पर निजी होर्डिंग बैनर लगाने वालों के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आचार संहिता लगते ही गायब हुए बैनर-पोस्टर, 12 टीमों ने शहर में चलाया अभियान


इस दौरान एक कार की नंबर प्लेट पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की पोस्ट लिखी हुई थी. जिसके बाद कार को रोककर नंबर प्लेट निकलवाया गया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने का आदेश दिया.

जबलपुर। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. जिसके बाद कलेक्टर-एसपी ने 12 टीमें बनाकर कई इलाकों से होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर निकलवाया है.

Collector collects hoardings banner due to code of conduct
आचार संहिता लगते ही गायब हुए बैनर-पोस्टर, 12 टीमों ने शहर में चलाया अभियान

जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज ने कहा कि आचार संहिता के लगते ही सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग्स-बैनर को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत गैर-कानूनी माना जाता है. इसलिए पूरे शहर में 12 टीमें बनाकर होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों को निकाला जा रहा है. साथ ही सरकारी संपत्तियों पर निजी होर्डिंग बैनर लगाने वालों के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आचार संहिता लगते ही गायब हुए बैनर-पोस्टर, 12 टीमों ने शहर में चलाया अभियान


इस दौरान एक कार की नंबर प्लेट पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की पोस्ट लिखी हुई थी. जिसके बाद कार को रोककर नंबर प्लेट निकलवाया गया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने का आदेश दिया.

Intro:आचार संहिता लगते ही जबलपुर के एस पी और कलेक्टर ने शहर के कई इलाकों में लगे होल्डिंग बैनर पोस्टर निकलवाए और संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत वोटिंग मैंने लगाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए


Body:जबलपुर आचार संहिता लगते ही जबलपुर का जिला प्रशासन सक्रिय हो गया कलेक्टर और एसपी पुलिस आमले के साथ निकले और शहर में सार्वजनिक स्थलों पर लगे होर्डिंग बैनर और पोस्टर को निकलवा दिया खुद एसपी और कलेक्टर नेम अपने हाथ से भी कुछ बैनर पोस्टर निकाले

जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे होर्डिंग बैनर पोस्टर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत गैरकानूनी माने जाते हैं इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर लगे राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर गैरकानूनी घोषित कर दिया जाते हैं इसलिए पूरे शहर से 12 टीमें बनाकर इन होल्डिंग बैनर पोस्टर ओं को निकाला जा रहा है इसके साथ ही सरकारी संपत्तियों पर निजी होल्डिंग बैनर लगाने वाले लोगों के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत एफ आई आर भी दर्ज की जा रही हैं

एसपी कलेक्टर ने एक कार को भी रोका जिसमें कार की नंबर प्लेट पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी की पोस्ट लिखी हुई थी इस नंबर प्लेट को तुरंत निकाला गया और कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के आदेश दिए गए


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