जबलपुर। एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर उससे शादी कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत पर जबलपुर जिला कोर्ट ने इंकार कर दिया है. मंगलवार को जिला कोर्ट में POCSO (Protection of Children from Sexual Offences Act) की विशेष जज ज्योति मिश्रा की अदालत ने आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि नाबालिग पीड़िता 1 दिसंबर 2020 को अपनी बहन के साथ बाजार गई और फिर लौटकर नहीं आई. शिकायत पर घमापुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब करते हुए उसके बयान लिया. जिसने बताया कि वह आरोपी ग्यारसी चौधरी को पहले से जानती थी. दोनों में दोस्ती हो गई. जिसके बाद वह उसे मौसी के घर ले गया, जहां एक सप्ताह रुकने के बाद मैहर ले जाकर मंदिर में शादी की.
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शादी के बाद एक महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. बयानों के आधार पर पुलिस ने दुराचार और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. मामले में शासन की ओर से ADPO अजय जैन ने पक्ष रखा.