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तीन साल की बच्ची से दुराचार करने वाले को 20 साल की कैद - Child Misconduct

दो साल पहले तेहरवी के कार्यक्रम में शामिल होने आए अधेड़ रिश्तेदार को तीन साल की बच्ची के साथ दुराचार के आरोप में जिला न्यायालय ने 20 साल की सजा से दण्डित किया है. विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पॉक्सो) ने आरोपी को पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से भी दण्डित किया है.

जबलपुर जिला न्यायालय
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Published : Mar 15, 2021, 11:05 PM IST

जबलपुर। जिला न्यायालय ने तेहरवी के कार्यक्रम में शामिल होने आए अधेड़ उम्र के रिश्तेदार को तीन साल की बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है. अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि 18 अप्रैल 2019 को फरियादी मां के घर उसके जेठ की तेहरवी का कार्यक्रम था. तेवहरी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसका रिश्तेदार टिक्कू उर्फ टीकाराम सेन उम्र 54 वर्ष भी आया हुआ था.

बच्ची के साथ नग्य अवस्था में पाया गया

रात्रि लगभग ग्यारह बजे के करीब मकान के ऊपर वाले कमरे में महिला का पति, ससुर तथा उसकी तीन साल की बच्ची सोई हुई थी. घर का कार्य निपटाने के बाद रात्रि करीब साढ़े ग्यारह बजे वह बच्ची को लेने ऊपर वाले कमरे में गई. जहां लाइट जलाने पर उसने देखा कि बच्ची के बाजू में कोई चादर ओढ़कर सोया हुआ था. चादर उठाने पर देखा की टिक्कू नग्य अवस्था में था और बच्ची के कपड़े जांघ तक उतरे हुए थे. आरोपी बच्ची के प्राईवेट पार्ट पर हाथ लगा रहा था. महिला को देखकर वह घबराकर कपड़े पहने लगा. चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पति और ससुर सहित बाजू वाले हॉल के सारे लोग भी उठ गए. जिसके बाद मां ने बच्ची को तुरंत वहां से उठाया.

कृषि कानून के विरोध में 26 को भारत बंद, टिकैत की अपील

महिला की रिपोर्ट पर मदन महल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया था. न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376(ए)(बी) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माना, धारा 376(2)(एफ) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया.

जबलपुर। जिला न्यायालय ने तेहरवी के कार्यक्रम में शामिल होने आए अधेड़ उम्र के रिश्तेदार को तीन साल की बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनाई है. अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि 18 अप्रैल 2019 को फरियादी मां के घर उसके जेठ की तेहरवी का कार्यक्रम था. तेवहरी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उसका रिश्तेदार टिक्कू उर्फ टीकाराम सेन उम्र 54 वर्ष भी आया हुआ था.

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रात्रि लगभग ग्यारह बजे के करीब मकान के ऊपर वाले कमरे में महिला का पति, ससुर तथा उसकी तीन साल की बच्ची सोई हुई थी. घर का कार्य निपटाने के बाद रात्रि करीब साढ़े ग्यारह बजे वह बच्ची को लेने ऊपर वाले कमरे में गई. जहां लाइट जलाने पर उसने देखा कि बच्ची के बाजू में कोई चादर ओढ़कर सोया हुआ था. चादर उठाने पर देखा की टिक्कू नग्य अवस्था में था और बच्ची के कपड़े जांघ तक उतरे हुए थे. आरोपी बच्ची के प्राईवेट पार्ट पर हाथ लगा रहा था. महिला को देखकर वह घबराकर कपड़े पहने लगा. चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पति और ससुर सहित बाजू वाले हॉल के सारे लोग भी उठ गए. जिसके बाद मां ने बच्ची को तुरंत वहां से उठाया.

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महिला की रिपोर्ट पर मदन महल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया था. न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376(ए)(बी) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माना, धारा 376(2)(एफ) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया.

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