इंदौर। जिला कोर्ट में सोमवार दोपहर हनी ट्रैप मामले में रेप पीड़िता के बयान दर्ज हुए. उज्जैन सेंट्रल जेल में बंद पीड़िता को प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में बयान के लिए लाया गया था. पीड़िता ने इंदौर नगर निगम इंजीनियर हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपने बयान दर्ज करवाएं. पीड़िता की ओर से पैरवी करने आए एडवोकेट यासिर खान के मुताबिक पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि हरभजन सिंह ने उसे नौकरी दिलाने के नाम पर पहले होटल में बुलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं दूसरी बार उसकी सहेली के साथ बुलाकर हथियार के दम पर उससे फिर दुष्कर्म किया. किसी को भी बताने और जान से मारने की धमकी भी दी.
17 मार्च में फिर होगी सुनवाई
पूरे मामले में कोर्ट में उज्जैन सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पीड़िता के मेडिकल कराने के आदेश दिए हैं. इसकी रिपोर्ट 2 दिन में कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही इंदौर विजय नगर के जिस होटल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, उसके मालिक को 17 मार्च को मौजूद होकर बयान देने और घटना वाले दिन रजिस्टर एंट्री के दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं.
हनी ट्रैप मामले की महिला आरोपी के 15 मार्च को जिला कोर्ट में बयान
हनी ट्रैप मामले में इन्दौर की जिला कोर्ट के साथ ही हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है. फिलहाल जिस तरह से पीड़िता ने आज कोर्ट में बयान दिये, उसको देखते हुए कोर्ट अब किस तरह के आदेश जारी करती है. यह देखने लायक रहेंगे.