इंदौर। एक साल पहले निगम अधिकारी हरभजन सिंह को लोकस्वामी अखबार के माध्यम से जीतू सोनी और अमित सोनी ने ब्लैकमेल किया था. जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत निगम अधिकारी हरभजन सिंह ने पुलिस से की थी. पुलिस ने निगम अधिकारी हरभजन सिंह की शिकायत पर आरोपी पर मामला दर्ज करते हुए लोकस्वामी अखबार के मालिक जीतू सोनी व अमित सोनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. वहीं उनके विभिन्न ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी की थी. जिसमें पुलिस को कई तरह की अनियमितताएं मिली थी.
जिसके बाद पुलिस ने दोनों पिता-पुत्र को मानव तस्करी सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. वहीं इस पूरे मामले में बुधवार शाम को इंदौर हाई कोर्ट में अमित सोनी की तरफ से एक जमानत याचिका पेश की गई. इस पूरे मामले में इंदौर हाई कोर्ट ने मानव तस्करी सहित अन्य मामलों में अमित सोनी को दो लाख की जमानत पर रिहा कर दिया है.
यह है मामला
साल भर पहले इंदौर की पलासिया पुलिस ने निगम अधिकारी हरभजन सिंह की शिकायत पर भोपाल की कुछ महिलाओं को ब्लैक मेलिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. वहीं गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी. इसी दौरान लोकस्वामी अखबार के मालिक जीतू सोनी अमित सोनी को निगम अधिकारी से संबंधित कुछ वीडियो हाथ लग गए. जिसमें वह महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में थे, वहीं उसी वीडियो के आधार पर जीतू सोनी व अमित सोनी ने निगम अधिकारी हरभजन सिंह के फोटो अपने लोकस्वामी अखबार में छाप दिए थे और उन्हीं फोटो और वीडियो के माध्यम से लोकस्वामी अखबार के जीतू सोनी व अमित सोनी निगम अधिकारी हरभजन सिंह को ब्लैकमेल कर रहे थे.