इंदौर। प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सिटी में सीधी भर्ती में लागू की जाने वाली रोस्टर प्रक्रिया में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा लागू 200 पॉइंट पर नियम को खत्म कर दिया है. अब प्रदेश की किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में शासन का 100 प्वाइंट रोस्टर लागू होगा, यानी नियुक्ति के दौरान यूजीसी का रोस्टर लागू नहीं किया जा सकेगा.
नए नियम में भर्ती के दौरान रोस्टर प्रणाली में टीचिंग विभागों का अलग-अलग यूनिट मानने की बजाय पूरे यूनिवर्सिटी को एक यूनिट माना जाएगा. प्रदेश में यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टाफ की भर्ती के दौरान अक्सर रोस्टर को लेकर विवाद की स्थिति बनती रहती है.
डीएवीवी कुलपति ने साफ करते हुए कहा कि कोई भी विवाद की स्तिथि नहीं है और जल्द ही राज्य शासन के रोस्टर के अनुसार प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा. देवी आहिल्या यूनिवर्सिटी में इस साल मार्च में शासन ने सवाल उठाते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. नया रोस्टर लागू होने के बाद यूनिवर्सिटी में 191 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया फिर शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है.
रोस्टर प्रणाली से ये तय होता है कि शुरुआत के कितने पद जनरल कैटेगरी के होंगे, उसके बाद ओबीसी और फिर एसटी-एससी के पदों की बारी कब आएगी. खासकर कम पद होने की स्थिति में ज्यादा विवाद की स्थिति निर्मित होती है. अब यूनिवर्सिटी में कुल कितने पद खाली होंगे, उसमें सारे पदों को एक साथ जोड़कर रोस्टर लागू किया जाएगा.