इंदौर। एरोड्रम थाना में महिला ने एक आरोपी के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज कराई है. महिला ने पुलिस को बताया कि वह आरोपी मनीष के साथ लिविंग में रह रही थी. उसके बाद महिला ने आरोपी से आर्य समाज मंदिर में जाकर पारिवारिक तौर तरीके से शादी कर ली. उसके बाद आरोपी ने महिला से कहा उसके परिजनों इस शादी के खिलाफ है इसलिए शादी को शून्य करा लेते हैं. लेकिन आरोपी ने महिला को अपने पास रखने की बात कही. जिस पर महिला राजी हो गई.
इसके बाद महिला के पति ने कोर्ट में शादी को शून्य कराने का केस लगा दिया. जिसके बाद कोर्ट ने दोनों की शादी को शून्य करार दे दिया. इसके बाद भी दोनों पति पत्नी कील तरह ही रह रहे थे. लेकिन आरोपी ने महिला को बताए बैगर ही एक और दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी को घर ले आया. जब महिला ने आरोपी से कहा कि दूसरी शादी के बाद भी वह उसके साथ ही रहना चाहती है तो उसने ऐसा करने से इंकार कर दिया. जिसके बाद पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ एरोड्रम थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
कोर्ट ने शादी को शून्य कर दिया था
कोर्ट ने 2013 में शादी को शून्य मानते हुए शादी को निरस्त कर दिया था. उसके बाद आरोपी युवक ने देवास में रहने वाली एक विधवा महिला से शादी कर ली और उसके रहने लगा. जब महिला को आरोपी की दूसरी शादी की जानकारी लगी तो पीड़िता महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की.
पुलिस ने कराई महिला और युवक की काउंसलिंग
जब यह मामला एरोड्रम पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने पीड़ित महिला और मनीष की काउंसलिंग की. वहीं महिला ने पुलिस को बताया कि वह मनीष के साथ कैसे भी रह सकती है और वह राजीनामे को तैयार है लेकिन मनीष महिला के साथ रहना नहीं चाहता था. दोनों की काफी काउंसलिंग करवाने के बाद भी जब महिला और मनीष के बीच राजीनामा नहीं हुआ तो पुलिस ने महिला की शिकायत पर धारा 376 में प्रकरण दर्ज कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.