इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 9 अगस्त से राज्य सेवा परीक्षा 2019 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए हैं. साक्षात्कार पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट स्टे देने से इंकार कर दिया है. लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित 9 अगस्त 2023 से ही राज्यसेवा 2019 भर्ती प्रक्रिया के साथ सरकार आयोजित किए जाएंगे.
कोर्ट ने साक्षात्कार प्रक्रिया को रोकने के लिए स्टे देने से किया इंकार: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओएसडी डॉ आर पंचभाई के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 9 अगस्त से राज्य सेवा भर्ती परीक्षा 2019 के साक्षात्कार आयोजित किए गए हैं जिसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था. नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद साक्षात्कार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें साक्षात्कार पर रोक लगाने के लिए स्टे की मांग की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है. आयोग द्वारा 9 अगस्त से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को आयोजित किया जाएगा पूर्व निर्धारित समय अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे.
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कोर्ट के अंतरिम आदेशों के आधार पर आयोजित की जा रही प्रक्रिया: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में जारी न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर 87 प्रतिशत और 13 प्रतिशत के फार्मूले पर परीक्षा के परिणाम जारी किए जा रहे हैं. साक्षात्कार की प्रक्रिया भी उसी आधार पर आयोजित की जा रही है. आरक्षण को लेकर विभिन्न मामले कोर्ट में लंबित है न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है.