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हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने पेश किया चालान, आरोपी के वकील ने जांच पर उठाए सवाल

इंदौर जिला कोर्ट में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में करीब 390 पेज का चालान पेश किया है. कोर्ट में चालान पेश होने के बाद ने एक महिला के वकील ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है.

Accused of lawyer of female accused
महिला आरोपी के वकील का आरोप
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Published : Dec 18, 2019, 5:57 PM IST

इंदौर। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने जिला कोर्ट में 390 पेज का चालान पेश किया है. जिसमें हर एक बिंदु पर जांच करने के बाद पुलिस ने अपना पक्ष रखा है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में 8 आरोपी हैं. इनमें से 6 को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. जबकि दो की गिरफ्तारी बाकी है. चालान में पुलिस ने कहा है कि अब तक हुई जांच में आरोपियों के पास से कई लोगों के अश्लील वीडियो मिले है. वहीं पुलिस के चालान में कुछ जनप्रतिनिधियों का भी नाम शामिल है. चालान पेश होने के बाद आरोपी के वकील ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है.

महिला आरोपी के वकील का आरोप


आरोपी महिला के वकील विजय जैन का कहना है कि पुलिस को लंबी कार्रवाई करने के बाद भी नगर निगम अधिकारी हरभजन सिंह के अलावा कोई दूसरा फरियादी नहीं मिला है. वहीं चालान में पुलिस ने हरभजन सिंह और आरोपी महिलाओं की चैटिंग और फोन कॉल डिटेल की जानकारी दी है. वकील का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में मुख्य दो महिला आरोपी मुख्य है, बाकी की महिलाएं आरोपी नहीं है. महिला के वकील ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.


वकील का कहना है कि चालान में पुलिस ने मुख्य आरोपी के आधार पर तीनों महिलाओं को आरोपी बनाया है. चालान डायरी में एक महिला के बयान के आधार पर एक विधायक का जिक्र किया है. वकील का कहना है कि पुलिस ने 164 में उस महिला के बयान करवाए हैं. जो कोर्ट में शून्य हैं. इस पूरे मामले में अब 30 दिसंबर को सुनवाई होना है. वहीं चालान डायरी पेश होने के बाद अब आरोपी महिला जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं.

इंदौर। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने जिला कोर्ट में 390 पेज का चालान पेश किया है. जिसमें हर एक बिंदु पर जांच करने के बाद पुलिस ने अपना पक्ष रखा है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में 8 आरोपी हैं. इनमें से 6 को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. जबकि दो की गिरफ्तारी बाकी है. चालान में पुलिस ने कहा है कि अब तक हुई जांच में आरोपियों के पास से कई लोगों के अश्लील वीडियो मिले है. वहीं पुलिस के चालान में कुछ जनप्रतिनिधियों का भी नाम शामिल है. चालान पेश होने के बाद आरोपी के वकील ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है.

महिला आरोपी के वकील का आरोप


आरोपी महिला के वकील विजय जैन का कहना है कि पुलिस को लंबी कार्रवाई करने के बाद भी नगर निगम अधिकारी हरभजन सिंह के अलावा कोई दूसरा फरियादी नहीं मिला है. वहीं चालान में पुलिस ने हरभजन सिंह और आरोपी महिलाओं की चैटिंग और फोन कॉल डिटेल की जानकारी दी है. वकील का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में मुख्य दो महिला आरोपी मुख्य है, बाकी की महिलाएं आरोपी नहीं है. महिला के वकील ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.


वकील का कहना है कि चालान में पुलिस ने मुख्य आरोपी के आधार पर तीनों महिलाओं को आरोपी बनाया है. चालान डायरी में एक महिला के बयान के आधार पर एक विधायक का जिक्र किया है. वकील का कहना है कि पुलिस ने 164 में उस महिला के बयान करवाए हैं. जो कोर्ट में शून्य हैं. इस पूरे मामले में अब 30 दिसंबर को सुनवाई होना है. वहीं चालान डायरी पेश होने के बाद अब आरोपी महिला जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं.

Intro:एंकर - हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने कोर्ट के समक्ष 390 पेज का चालान पेश किया है इस चालान में पुलिस ने अनेक मामले की आरोपी महिलाओं के बारे में कई बातों का जिक्र किया है वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों का भी हनीट्रैप मामले में पुलिस ने चालान पेश किया है उसमें जिक्र किया है फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में हनीट्रैप मामला में क्या और खुलासे होते हैं।


Body:वीओ - हनी ट्रैप मामले में कई आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि चपेट में है वही अब इस पूरे मामले में कोर्ट के समक्ष पुलिस ने चालान भी पेश कर दिया है वहीं श्वेता पति विजय जैन के वकील से ईटीवी भारत संवादाता संदीप मिश्रा ने बात की तो वकील का कहना था कि पुलिस को लंबी कार्रवाई करने के बाद भी नगर निगम अधिकारी हरभजन सिंह के अलावा कोई दूसरा फरियादी नहीं मिला है वहीं चालान में पुलिस ने हरभजन सिंह और आरोपी महिला मोनिका और आरती दयाल की चैटिंग और फोन कॉल डिटेल की जानकारी दी है वही स्वेता पति विजय जैन के वकील का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में मोनिका और आरती दयाल ही आरोपी है वह अन्य महिला आरोपी नहीं है वही श्वेता पति विजय जैन के वकील का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने भी आरती और मोनिका को ही आरोपी माना है वह अन्य महिला को आरोपी नहीं माना है वही पुलिस ने इस पूरे मामले में एकतरफा कार्रवाई की है वही वकील का यह भी कहना है कि चालान में पुलिस ने आरती और मोनिका के आधार पर तीनों महिलाओं को आरोपी बनाया है चालन डायरी में एक महिला का उल्लेख किसने किया है और उस महिला के बयान के आधार पर एक विधायक का जिक्र किया है लेकिन श्वेता पति विजय जैन के वकील का कहना है कि पुलिस ने 164 में उस महिला के बयान करवाए हैं जो कोर्ट में शून्य हैं इस पूरे मामले में अब 30 दिसंबर को सुनवाई होना है वही चालन डायरी पेश होने के बाद अब आरोपी महिला जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वन टू वन -सन्दीप मिश्रा (स्वेता पति विजय जैन के वकील हरीश गुजर )


Conclusion:वीओ - बता दे हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने तकरीबन 390 पेज का चालान कोर्ट के समक्ष पेश किया है जिसमें हर एक बिंदु पर जांच करने के बाद पुलिस ने अपना पक्ष रखा है वहीं अब इस पूरे मामले में कोर्ट में दोनों तरफ से बहस होगी और आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ती है या देखने लायक रहेगा।
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