इंदौर। हाईकोर्ट ने 13 जिलों के 20 पटवारियों पर दर्ज हुए प्रकरण के मामले में सुनवाई करते हुए पटवारियों को राहत दे दी है. बता दें कि देवास कलेक्टर के आदेश पर 13 जिलों के पटवारियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ था, उसी मामले को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फिलहाल स्टे जारी कर दिया है. ऐसे में पुलिस की जांच चलती रहेगी, लेकिन पटवारियों की गिरफ्तारी नहीं होगी.
20 पटवारियों पर दर्ज था प्रकरण: 20 पटवारियों के ऊपर देवास कलेक्टर के एक आदेश के तहत धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज हुआ था. इस पूरे मामले में जिन पटवारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था उसमें मात्र देवास के पटवारी शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें भोपाल, मंदसौर, खंडवा, विदिशा व अन्य जगहों के पटवारी भी शामिल थे. इन सभी पर आरोप है कि किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो पैसा मदद के लिए भेजा गया था उसे पटवारियों ने अपात्र लोगों को देकर घोटाला किया था.
इस पूरे मामले की जांच एक एजेंसी ने की और जब संबंधित जांच एजेंसी की रिपोर्ट देवास कलेक्टर को मिली तो देवास कलेक्टर ने कोई दूसरी जांच नहीं करते हुए इस पूरे मामले में 13 जिलों के बीस पटवारियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए. कलेक्टर के आदेश पर संबंधित देवास पुलिस ने 13 जिलों के बीस पटवारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया. फिलहाल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई कर पटवारियों को राहत दे दी है.
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पुलिस करेगी जांच पड़ताल: फिलहाल इस घोटाले को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार जांच पड़ताल जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान किसी भी पटवारी की गिरफ्तारी नहीं होगी. पटवारी जांच के दौरान संबंधित पुलिस को पूरी मदद करेंगे. पूरा ही मामला तकरीबन 27 से 28 करोड़ रुपए से संबंधित घोटाले का है. अब जिस तरह से पटवारियों को इस पूरे मामले में राहत मिली है तो वहीं अब पुलिस इस मामले में आगे किस तरह से जांच पड़ताल करती है यह देखने लायक रहेगी.