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Indore Traffic Update : सावन माह में इंदौर -खंडवा रोड रहेगा कावड़ यात्रियों के लिए एक्सीडेंट फ्री जोन

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Published : Jul 23, 2022, 6:23 PM IST

उत्तर प्रदेश के हाथरस में ग्वालियर के 6 कावड़ियों की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने शहर के खंडवा रोड पर दिन में भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है. दरअसल, प्रतिवर्ष इस मार्ग से बड़ी संख्या में कावड़ यात्री गुजरते हैं. वहीं सड़क पर बड़ी संख्या में भारी वाहनों का आवागमन रहता है. लिहाजा कावड़ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर श्रावण मास में इंदौर- खंडवा मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. (Indore - Khandwa road accident free zone) (Accident free zone for Kavad)

Indore Khandwa road accident free zone
सावन माह में इंदौर खंडवा रोड रहेगा एक्सीडेंट फ्री जोन

इंदौर। सावन के महीने में इंदौर-खंडवा रोड पर दिन में भारी वाहन नहीं चल सकेंगे. इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक एवं भार वाहक वाहनों का सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

इन वाहनों को रहेगी छूट : इस प्रतिबंध से दुग्ध वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे नगर निगम के वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी- पेट्रोलियम पदार्थ के वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसें मुक्त रहेंगे. यह प्रतिबंध केवल भार वाहक वाहनों के लिए है. शेष हल्के वाहन जैसे कार, जीप तथा दो पहिया वाहन पूर्ववत यथावत चालू रहेंगे.

MP Kanwadiya Accident: ग्वालियर पहुंचे 6 मृतक कावड़ियों के शव, परिजनों ने हाईवे पर किया चक्का जाम, की आर्थिक मदद की मांग

यूपी में हादसे के बाद किया फैसला : गौरतलब है कि ग्वालियर से कावड़ यात्रियों का एक जत्था हाथरस के सादाबाद पहुंचा था, जहां एक डंपर ने रात में कांवड़ियों को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके अलावा एक अन्य कावड़िए को गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर चिंता जताई थी. लिहाजा इंदौर जिला प्रशासन ने पहल करते हुए सर्वाधिक कावड़ियों के गुजरने वाले मार्ग के लिए ये फैसला लिया है. (Indore - Khandwa road accident free zone)

(Accident free zone for Kavad)

इंदौर। सावन के महीने में इंदौर-खंडवा रोड पर दिन में भारी वाहन नहीं चल सकेंगे. इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक एवं भार वाहक वाहनों का सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

इन वाहनों को रहेगी छूट : इस प्रतिबंध से दुग्ध वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे नगर निगम के वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी- पेट्रोलियम पदार्थ के वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसें मुक्त रहेंगे. यह प्रतिबंध केवल भार वाहक वाहनों के लिए है. शेष हल्के वाहन जैसे कार, जीप तथा दो पहिया वाहन पूर्ववत यथावत चालू रहेंगे.

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(Accident free zone for Kavad)

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