इंदौर। सावन के महीने में इंदौर-खंडवा रोड पर दिन में भारी वाहन नहीं चल सकेंगे. इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं. जारी आदेश के अनुसार इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले एवं खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक एवं भार वाहक वाहनों का सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
इन वाहनों को रहेगी छूट : इस प्रतिबंध से दुग्ध वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं में लगे नगर निगम के वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी- पेट्रोलियम पदार्थ के वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसें मुक्त रहेंगे. यह प्रतिबंध केवल भार वाहक वाहनों के लिए है. शेष हल्के वाहन जैसे कार, जीप तथा दो पहिया वाहन पूर्ववत यथावत चालू रहेंगे.
यूपी में हादसे के बाद किया फैसला : गौरतलब है कि ग्वालियर से कावड़ यात्रियों का एक जत्था हाथरस के सादाबाद पहुंचा था, जहां एक डंपर ने रात में कांवड़ियों को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई. इसके अलावा एक अन्य कावड़िए को गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर चिंता जताई थी. लिहाजा इंदौर जिला प्रशासन ने पहल करते हुए सर्वाधिक कावड़ियों के गुजरने वाले मार्ग के लिए ये फैसला लिया है. (Indore - Khandwa road accident free zone)
(Accident free zone for Kavad)