इंदौर। गृह निर्माण संस्था के प्लाट में धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रहे है भूमाफिया ने इंदौर की हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी जिसे कोर्ट में सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया.
भू माफियाओं की जमानत कोर्ट ने खारिज
इंदौर हाई कोर्ट में भूमाफिया सुरेंद्र संघवी ने जमानत अर्जी लगाई थी. जिस पर आज स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भूमाफिया सुरेंद्र संघवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी. बता दे पिछले दिनों पुलिस ने भू माफियाओं के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई की थी उसी कार्रवाई के दौरान भूमाफिया सुरेंद्र संघवी पर भी गृह निर्माण संस्था के प्लाट में धोखाधड़ी करने के मामले में कार्रवाई की थी. कार्रवाई को देखते हुए भूमाफिया सुरेंद्र संघवी फरार हो गया था.वहीं पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापे मार कार्रवाई की थी. भूमाफिया सुरेंद्र सघवी ने इंदौर हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई जिस पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस याचिका को निरस्त कर दिया.