इंदौर। इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन ने दोनों मैरिज गार्डन को सीलिंग की जमीन बताई है. इसको लेकर फरियादी पक्ष कोर्ट गया. इसमें इंदौर के पूर्व कलेक्टर ने अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर एक आदेश जारी किया था. इस मामले में 9 फरियादी हैं, जो मामले को लेकर कोर्ट में गए थे. कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुनते हुए स्टे का आदेश जारी किया है. इससे राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है. ये मामला काफी सुर्खियों में रहा है. इस पर सियासत भी खूब हुई. अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी.
ठगी के आरोप में दो गिरफ्तार : इंदौर क्राइम ब्रांच ने भोपाल पीएचई डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ करने में जुटी हुई है. इंदौर क्राइम ब्रांच को एक महिला फरियादी ने शिकायत की कि रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर कुछ लोगों द्वारा 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है. इस पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की. जांच पाया कि आरोपी प्रकाश गोयल द्वारा बताया गया कि उसका परिचित पीएचई डिपार्टमेंट में एजेंट है, जो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है.
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रजिस्ट्रेशन के नाम पर 25 लाख ठगे : आरोपी प्रकाश गोयल व सौरभ राव ने खुद को पीएचई डिपार्टमेंट भोपाल का एजेंट बताते हुए रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर फरियादी से 25 लाख रुपए की मांग की. और ये राशि किश्तों में ली. फरियादी ने जब ऑफिशल वेबसाइट पर चेक किया तो पता चला कि ना तो रजिस्ट्रेशन किया गया और न ही रकम वापस की जा रही है. इंदौर क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपी प्रकाश गोयल देवास और सौरभ राय निवासी देवास को गिरफ्तार कर लिया.