इंदौर। ठाकरे हत्याकांड में आरोपियों के बरी होने के बाद पीड़ित परिजनों ने हाईकोर्ट में अपील की. फिलहाल कोर्ट ने अपील को लेकर पूरे मामले में अब आने वाले दिनों में आरोपियों को नोटिस जारी कर सुनवाई के आदेश दिए हैं. बता दें कि इंदौर की जिला कोर्ट ने पिछले दिनों तुलसी नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष संजय ठाकरे हत्याकांड के 9 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. इस मामले में मृतक संजय ठाकरे के परिजनों ने इंदौर हाईकोर्ट में अपील दायर की है.
19 अक्टूबर को होगी सुनवाई : इसके बाद कोर्ट ने अपील अपील स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं. इस पर 19 अक्टूबर को आगे सुनवाई होगी. बता दें कि इस मामले में सरपंच पति किशोर पटेल, कमलेश वर्मा, सोनू चौधरी, राहुल चौधरी, राजकुमार चौहान, कमल पटेल, वीरेंद्र चौधरी, विनय पांडे और राहुल आरोपी हैं. मामले के अनुसार तुलसी नगर व आसपास के क्षेत्र में जमकर अतिक्रमण हो रहा था, जिसको लेकर वह विभिन्न जगहों पर शिकायतें की गई थीं.
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साक्ष्यों के अभाव में हुए थे बरी : इसी नाराज आरोपियों द्वारा संजय ठाकरे पर हमला किया गया. इससे उसकी मौत हो गई. आरोपियों ने इस पूरे घटनाक्रम को 1 अप्रैल 2011 को अंजाम दिया था. मुख्य आरोपी किशोर पटेल ने अपने साथियों के साथ संजय ठाकरे पर गोली चलाई थी. पुलिस ने जांच कर पूरे मामले को कोर्ट के समक्ष रखा. कोर्ट में मूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए. जिस कारण जिला कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया. इसके बाद पुलिस की जांच पर संदेह व्यक्त करते हुए परिजनों ने पूरे मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में अपील की.