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Indore High Court: महाकाल लोक में घोटाला! याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

उज्जैन महाकाल लोक में घोटाले का आरोप लगाते हुए इंदौर हाईकोर्ट में कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. कोर्ट ने अब याचिका पर आगे सुनवाई होनी है कि नहीं इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Mahakal Lok
महाकाल लोक
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Published : Jul 15, 2023, 11:51 AM IST

इंदौर। करोड़ों की लागत से उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया गया लेकिन तेज आंधी चलने के कारण कई मूर्तियां खंडित हो गईं. इसको लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगी थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका पर आगे सुनवाई करना है कि नहीं, यह तय हुआ है जिसका आदेश सुरक्षित रख लिया है. 28 मई को उज्जैन में तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे से आंधी चली थी जिसके कारण महाकाल लोक में रखी कई मूर्तियां उड़ने लगी थीं. कई मूर्तियां खंडित हो गईं थी.

कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित: घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में एडवोकेट विभोर खंडेलवाल और अजय बागड़िया के माध्यम से लगाई है. जिस पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. फिलहाल शासन की ओर से इसमें यह भी बात रखी गई कि जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई है वह राजनीति से जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया है. जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क रखे गए कि उन्होंने महाकाल लोक की याचिका में महाकाल लोक में हुई गड़बड़ियों से संबंधित तर्क रखे हैं.

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याचिका में जांच की मांग: महाकाल लोग पर लगी याचिका पर आगे सुनवाई होगी कि नहीं इसका फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट में लगी याचिका में याचिकाकर्ता ने कई सवाल खड़े किए हैं जिसमें यह मांग की गई है कि महाकाल लोक में हुए घोटाले की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की कमेटी बने. जब महाकाल लोक का निर्माण किया जा रहा था तब वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञों ने महाकाल लोग में लगने वाली मूर्तियों को लेकर जो निविदा निकाली थी उसके अनुसार निर्माण कार्य हो रहा है कि नहीं उसको लेकर जांच क्यों नहीं की और जांच की तो मात्र 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी में मूर्तियां क्यों उड़ गईं.

इंदौर। करोड़ों की लागत से उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया गया लेकिन तेज आंधी चलने के कारण कई मूर्तियां खंडित हो गईं. इसको लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगी थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका पर आगे सुनवाई करना है कि नहीं, यह तय हुआ है जिसका आदेश सुरक्षित रख लिया है. 28 मई को उज्जैन में तकरीबन 30 किलोमीटर प्रति घंटे से आंधी चली थी जिसके कारण महाकाल लोक में रखी कई मूर्तियां उड़ने लगी थीं. कई मूर्तियां खंडित हो गईं थी.

कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित: घोटाले का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में एडवोकेट विभोर खंडेलवाल और अजय बागड़िया के माध्यम से लगाई है. जिस पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. फिलहाल शासन की ओर से इसमें यह भी बात रखी गई कि जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई है वह राजनीति से जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया है. जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क रखे गए कि उन्होंने महाकाल लोक की याचिका में महाकाल लोक में हुई गड़बड़ियों से संबंधित तर्क रखे हैं.

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