इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर ने थाना जूनी के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी गौतम पिता किशोरी लाल, उम्र 32 वर्ष निवासी इन्दौर को धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता में 6 महीने का सश्रम की सजा सुनाई है. साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया. इस प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ज्योति तोमर द्वारा पैरवी की गई. अभियोजन द्वारा बताया गया कि वह अपनी स्कूटर से लालबाग जा रहा था कि जैसे ही वह रूपराम नगर के टर्निंग पर पहुंचा तो सामने से मोटर साइकिल चालक ने टक्कर मार दी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
उद्योगपति पर एक हजार जुर्माना : इंदौर के जिला कोर्ट ने एक उद्योगपति को एक हजार के अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है. एक अधिकारी द्वारा उद्योगपति को समन जारी किया गया था लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद मामला कोर्ट में गया. कोर्ट ने उद्योगपति को पर जुर्माना लगाया. इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने कमर्शियल टैक्स विभाग की तरफ से इंद्रेश कुमार तिवारी राज्य कर अधिकारी में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त राजेन्द्र लटकन पर जुर्माना लगाया.
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फर्जी जमानत देने वाला गिरफ्तार : इंदौर की एमजी रोड पुलिस ने फर्जी जमानत देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी द्वारा एक आरोपी की जमानत दी गई थी लेकिन उसने फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग किया था. इसी के आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है. खुद फरियादी पक्ष ने इसकी सूचना वकीलों को दी. जिसके बाद घेराबंदी बंदी कर उसे पकड़ा गया और पुलिस के हवाले किया गया. एमजी रोड थाना प्रभारी के अनुसार फरियादी विजय पिता मुकेश चौधरी निवासी ग्राम भील खेड़ा कैलोद जिला देवास की शिकायत पर आरोपी विजय प्रजापति निवासी रेवा बाग कॉलोनी देवास के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है.