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Indore Court News: इंदौर जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सुनाया फैसला, दोषी शिक्षक को 20 साल की सजा

इंदौर जिला कोर्ट ने छात्रा के साथ रेप करने वाले दोषी शिक्षक को 20 साल की सजा सुनाई है.

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इंदौर कोर्ट न्यूज
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Published : Jul 27, 2023, 10:15 PM IST

इंदौर। जिला कोर्ट ने एक शिक्षक को 20 साल की कारावास की सजा से दंडित किया है. शिक्षक ने छात्रा के साथ ही रेप की घटना को अंजाम दिया था. इस पूरे मामले में कोर्ट ने पुलिस के द्वारा जो साक्ष्य और सबूत पेश किए थे उसी के आधार पर दोषी को सख्त सजा से दंडित किया है. पूरी घटना इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की है. खजराना थाना क्षेत्र में 08 जून 2020 को दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने शिक्षक हमजा के खिलाफ दुष्कर्म सहित पास्को एक्ट की धारा में केस दर्ज करवाया था. इस पूरे ही मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही थी. सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी शिक्षक हमजा को दोषी करार देते हुए 20 साल की कारावास के साथ ही 4,000 के अर्थदंड से दंडित किया है.

विशेष लोक अभियोजक ने क्या बताया: इस पूरे मामले में विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि "न्यायालय ने निर्णय में टिप्पणी की है कि अभियुक्त द्वारा बालिका का शिक्षक होकर पढ़ाई के बहाने उसे अपने घर ले जाया करता था. गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया गया है. उसके द्वारा किए गए कृत्य पर उदारता पूर्वक विचार किया गया तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने पर रोक लगायेंगे, जिसका प्रभाव बालिकाओं के भविष्य पर पड़ेगा. इस तरह की टिप्पणी भी कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाने के बाद की है."

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जानिए क्या था पूरा मामला: दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा मैथ्स में कमजोर थी. इसी दौरान घर के परिवार के सदस्य कुछ काम से घर के बाहर गए हुए थे. जब पूरे मामले की जानकारी छात्रा के शिक्षक को लगी तो वह उसके घर आया और कहा कि "तुम्हें मैथ्स को लेकर कुछ समझाना है. 15 मिनट के लिए तुम मेरे साथ चलो इस पर उसने अपने बड़े भाई से पूछा और हमजा के साथ बाइक पर चली गई." इसके बाद शिक्षक हमजा उसे अपने घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया. उसने उसका मुंह दबा दिया उसके हाथ पैर बांध दिए और पीड़िता की मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी शिक्षक ने धमकी दी कि इस बात की जानकारी किसी को दी तो उसे जान से खत्म कर देगा. उसने डर के कारण यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन 19 जून 2020 को उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया और फिर पूरे मामले की शिकायत खजराना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की.

इंदौर। जिला कोर्ट ने एक शिक्षक को 20 साल की कारावास की सजा से दंडित किया है. शिक्षक ने छात्रा के साथ ही रेप की घटना को अंजाम दिया था. इस पूरे मामले में कोर्ट ने पुलिस के द्वारा जो साक्ष्य और सबूत पेश किए थे उसी के आधार पर दोषी को सख्त सजा से दंडित किया है. पूरी घटना इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की है. खजराना थाना क्षेत्र में 08 जून 2020 को दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने शिक्षक हमजा के खिलाफ दुष्कर्म सहित पास्को एक्ट की धारा में केस दर्ज करवाया था. इस पूरे ही मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही थी. सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी शिक्षक हमजा को दोषी करार देते हुए 20 साल की कारावास के साथ ही 4,000 के अर्थदंड से दंडित किया है.

विशेष लोक अभियोजक ने क्या बताया: इस पूरे मामले में विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि "न्यायालय ने निर्णय में टिप्पणी की है कि अभियुक्त द्वारा बालिका का शिक्षक होकर पढ़ाई के बहाने उसे अपने घर ले जाया करता था. गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया गया है. उसके द्वारा किए गए कृत्य पर उदारता पूर्वक विचार किया गया तो समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने पर रोक लगायेंगे, जिसका प्रभाव बालिकाओं के भविष्य पर पड़ेगा. इस तरह की टिप्पणी भी कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाने के बाद की है."

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