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Indore Court: रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, आरोपी को 10 साल की सजा

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Published : Apr 26, 2023, 10:48 PM IST

इंदौर कोर्ट ने रेप के मामले में आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है. नाबालिग के साथ दूर के रिश्तेदार ने रेप किया था.

Indore Court
इंदौर कोर्ट

इंदौर। जिला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के समक्ष पुलिस की ओर से विभिन्न तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे. उन्हीं साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई. यह पूरा मामला इंदौर के महिला थाने क्षेत्र का है.

नाबालिग के साथ बनाया था शारीरिक संबंध: इंदौर महिला थाने में नाबालिग ने शिकायत की थी. वह कक्षा दसवीं में पढ़ती है. उसकी मां खाना बनाने का काम करती है. करीब 5-6 महीने पहले नवरात्रि की अष्टमी की सुबह 9:00 बजे उसकी मम्मी और भाई काम पर गए थे. तभी उसका रिश्तेदार उसके घर पर आया और अकेला पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया. इस दौरान युवक ने पीड़िता को यह भी धमकी दी कि यदि उसने इस बात की जानकारी किसी को दी तो उसे जान से खत्म कर देगा.

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आरोपी को मिली सजा: इसके बाद आए दिन वह दूर का रिश्तेदार नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता था. इन्हीं सब बातों से परेशान होकर नाबालिग ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की. पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर पूरा मामला कोर्ट के समक्ष पेश किया. कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को 10 साल के कारावास के साथ ही 4,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

इंदौर। जिला कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के समक्ष पुलिस की ओर से विभिन्न तरह के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे. उन्हीं साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई. यह पूरा मामला इंदौर के महिला थाने क्षेत्र का है.

नाबालिग के साथ बनाया था शारीरिक संबंध: इंदौर महिला थाने में नाबालिग ने शिकायत की थी. वह कक्षा दसवीं में पढ़ती है. उसकी मां खाना बनाने का काम करती है. करीब 5-6 महीने पहले नवरात्रि की अष्टमी की सुबह 9:00 बजे उसकी मम्मी और भाई काम पर गए थे. तभी उसका रिश्तेदार उसके घर पर आया और अकेला पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया. इस दौरान युवक ने पीड़िता को यह भी धमकी दी कि यदि उसने इस बात की जानकारी किसी को दी तो उसे जान से खत्म कर देगा.

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आरोपी को मिली सजा: इसके बाद आए दिन वह दूर का रिश्तेदार नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता था. इन्हीं सब बातों से परेशान होकर नाबालिग ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की. पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर पूरा मामला कोर्ट के समक्ष पेश किया. कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को 10 साल के कारावास के साथ ही 4,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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