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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 3 हजार रुपए का जुर्माना - नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा

इंदौर में नाबालिग के साथ 2018 में हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है. दुष्कर्मी को 10 साल की कठोर कारावास और 3 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं पीड़िता को 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है.

इंदौर में दुष्कर्मी को 10 साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
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Published : May 13, 2023, 11:12 PM IST

इंदौर। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 3 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में 50 हजार रुपए दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है. बता दें कि बाणगंगा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने 16 जनवरी 2018 को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर से कहीं चली गई है. जिसके बाद खोजबीन के दौरान अपहरण कर दुष्कर्म की बात सामने आई थी.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म: बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग 16 जनवरी 2018 को अपने घर से लापता हो गई थी. इस घटना की जानकारी परिजनों ने थाने पहुंच पुलिस को दी. उनका कहना था कि उनकी बेटी बहुत देर से घर से गायब है. उसकी आसपास तलाश भी की लेकिन वो कहीं नहीं मिली. इसके बाद बाणगंगा पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कर उसे आसपास तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली. इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली की क्षेत्र में रहने वाला राजेश भाटिया नाबालिग को अपने साथ लेकर गया है. जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न तरह की जांच पड़ताल करते हुए राजेश भाटिया को तलाशा और उसे नाबालिग के साथ बरामद किया.

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आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास: नाबालिग से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पुलिस को बयान दिया कि राजेश ने उसे क्षेत्र में घुमाकर लाकर वापस घर छोड़ने की बात कही थी, लेकिन वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद बच्ची के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजेश भाटिया के खिलाफ पास्को एक्ट के साथ ही अपहरण की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने शनिवार को प्रकरण में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी को 10 साल की कठोर कारावास और 3 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है.

इंदौर। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 3 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में 50 हजार रुपए दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है. बता दें कि बाणगंगा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने 16 जनवरी 2018 को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर से कहीं चली गई है. जिसके बाद खोजबीन के दौरान अपहरण कर दुष्कर्म की बात सामने आई थी.

नाबालिग के साथ दुष्कर्म: बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग 16 जनवरी 2018 को अपने घर से लापता हो गई थी. इस घटना की जानकारी परिजनों ने थाने पहुंच पुलिस को दी. उनका कहना था कि उनकी बेटी बहुत देर से घर से गायब है. उसकी आसपास तलाश भी की लेकिन वो कहीं नहीं मिली. इसके बाद बाणगंगा पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कर उसे आसपास तलाशा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली. इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली की क्षेत्र में रहने वाला राजेश भाटिया नाबालिग को अपने साथ लेकर गया है. जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न तरह की जांच पड़ताल करते हुए राजेश भाटिया को तलाशा और उसे नाबालिग के साथ बरामद किया.

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आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास: नाबालिग से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पुलिस को बयान दिया कि राजेश ने उसे क्षेत्र में घुमाकर लाकर वापस घर छोड़ने की बात कही थी, लेकिन वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद बच्ची के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजेश भाटिया के खिलाफ पास्को एक्ट के साथ ही अपहरण की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने शनिवार को प्रकरण में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्मी को 10 साल की कठोर कारावास और 3 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है.

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