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हनीट्रैप मामलाः जिला कोर्ट में पांचों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

हनीट्रैप मामले में इंदौर के जिला न्यायालय में सभी आरोपियों की वीडियो काॉफ्रेंसिंग द्वारा पेशी की गई. अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

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Published : Oct 14, 2019, 9:14 PM IST

जिला एवं सत्र न्यायालय

इंदौर। हनीट्रैप मामले में जेल में बंद पांचों महिला आरोपियों की आज वीडियो कांफ्रेसिंग के मध्यम से जिला कोर्ट में पेशी हुई. इस दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोपियों के वॉइस सैंपल और सिगनेचर के लिए कोर्ट में आवेदन भी किया गया है. मामले में 15 अक्टूबर को फिर से सुनवाई की जाएगी.

वकील अमरसिंह राठौर

बता दें जेल में बंद पांचों आरोपी महिलाओं की ओर से उनके वकीलों के द्वारा बहस की गई वहीं कुछ आपत्ति भी सामने आई हैं. जिसमें आरोपियों के वकील अमरसिंह राठौर ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र अटल ने न्यायालय से दो आरोपियों के वाइस सैंपल की मांग की है. फिलहाल मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

इंदौर। हनीट्रैप मामले में जेल में बंद पांचों महिला आरोपियों की आज वीडियो कांफ्रेसिंग के मध्यम से जिला कोर्ट में पेशी हुई. इस दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोपियों के वॉइस सैंपल और सिगनेचर के लिए कोर्ट में आवेदन भी किया गया है. मामले में 15 अक्टूबर को फिर से सुनवाई की जाएगी.

वकील अमरसिंह राठौर

बता दें जेल में बंद पांचों आरोपी महिलाओं की ओर से उनके वकीलों के द्वारा बहस की गई वहीं कुछ आपत्ति भी सामने आई हैं. जिसमें आरोपियों के वकील अमरसिंह राठौर ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र अटल ने न्यायालय से दो आरोपियों के वाइस सैंपल की मांग की है. फिलहाल मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.

Intro:एंकर - हनी ट्रैप मामले की पांचों आरोपी महिलाओं की आज कोर्ट में पेशी होनी थी लेकिन उनकी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला कोर्ट में हुई बता दें हनीट्रैप मामले की पांचों आरोपी महिला जेल मैं बंद है और 14 अक्टूबर को उनकी जिला कोर्ट में पेशी होनी थी लेकिन आज उन्हें पेश ना करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई गई फिलहाल आने वाले समय में उनकी फिर से पेशी होगी।


Body:वीओ - हनी ट्रैप मामले की पांचों आरोपियों की आज इंदौर की जिला कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई जेल में बंद पांचों आरोपी महिलाओं की ओर से उनके वकीलों के द्वारा बहस की गई वहीं कुछ आपत्ति भी सामने आई जिनमें सभी कार्य बड़े नामचीन अधिकारियों के साथ ही कई लोगों का जिक्र था जिला कोर्ट में न्यायालय के समक्ष पुलिस ने आरोपी सीतापति विजय जैन और आर्थिक दयाल के 22 सैंपल और हेड राइटिंग सैंपल के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है जबकि इस अनुमति पर स्वेता प्रति विजय जैन के वकील धर्मेंद्र गुर्जर ने आपत्ति ली वही वकील ने कोर्ट के समक्ष कई तरह की दलील भी रखी फिलहाल तकरीबन 1 से 10 घंटे तक दोनों पक्षों में सुनवाई चली उसके बाद उनकी पेशी को टाल दिया गया और इसी मामले में 15 अक्टूबर में एक बार फिर से सुनवाई होगी फिलहाल पुलिस ने श्वेता पति विजय जैन और आरती दयाल की हेड राइटिंग और वॉइस सैंपल को लेकर समय मांगा है फिलहाल उस पर किस तरह का कोर्ट फरमान सुनाती है यह अगली सुनवाई में सामने आएगा।

बाईट -अमरसिंह राठौर , स्वेता पति स्वप्निल जैन के वकील


Conclusion:वीओ - फिलहाल हनीट्रैप वाले मामले में आने वाले समय में किस तरह के खुलासे करेंगे यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन इस पूरे ही मामले में इंदौर पुलिस के पास अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं जिसके कारण पूरा ही मामला काफी ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है।
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