इंदौर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में दायर याचिकाओं पर सोमवार इंदौर हाइकोर्ट में एक बार और सुनवाई हुई. हालांकि कोर्ट ने अभी फैसला सुरक्षित रख लिया है. दायर याचिका का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष जांच और सीबीआई को हनीट्रैप मामला सौंपे जाने को लेकर लगाई गई है. बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में दायर सभी याचिकाओं पर सोमवार को हाइकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई पूरी हुई. खंडपीठ ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है, वहीं आगामी दो हफ्ते में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. हनीट्रैप मामले में याचिका दायर की गई थी. इनमें से चार जनहित याचिका है, वहीं दो याचिकाओं में एक आरोपी श्वेता पति विजय जैन की और से तो दूसरी आयकर विभाग की ओर दायर की गई है.
हनी ट्रैप मामले को सुन रही हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने सोमवार को बताया कि एसआईटी चीफ साइबर डीजीपी राजेन्द्र कुमार का कार्यकाल खत्म हो रहा है. एडवोकेट लोकेंद्र जोशी के मुताबिक हाईकोर्ट ने पूर्व में उसकी इजाजत के बिना एसआईटी में कोई परिवर्तन नहीं करने के आदेश दिये थे. आईपीएस राजेन्द्र कुमार के रिटायरमेंट के चलते सरकार ने कोर्ट को जानकारी दी है.
गौरतलब है कि हनीट्रैप मामले में हाइकोर्ट कई बार एसआईटी को फटकार लगा चुका है. फिलहाल हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है. इधर आईपीएस को सरकार द्वारा एक्सटेंशन देने की भी चर्चाएं चल रही हैं.