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तीन तलाक बोलकर अमेरिका भागा पति, कोर्ट का चला चाबुक

इंदौर में तीन तलाक के एक मामले में पीड़िता को राहत मिली है. शहर के लसूड़िया थाना और फैमिली कोर्ट में शिकायत के बाद फैमिली कोर्ट ने मामले में आदेश जारी कर दिया है. कोर्ट ने पीड़िता को हर माह 35,000 रुपए भरण-पोषण के लिए देने के आदेश दिए हैं.

Family court gave orders for maintenance after hearing in case of teen talak
फैमिली कोर्ट ने सुनवाई कर भरण-पोषण के दिए आदेश
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Published : Jan 21, 2021, 1:17 PM IST

इंदौर। शहर में फैमिली कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अमेरिका में रह रहे पति को पत्नी के भरण-पोषण के आदेश दिए हैं. सलीम खान नाम के शख्स ने शादी के बाद पत्नी को छोड़ दिया था और खुद अकेले अमेरिका में रहने लगा था. शादी के कुछ दिन बाद ही पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक कहकर संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी थी. जिसके बाद पीड़िता ने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज करवाई. इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया था. साथ ही पीड़िता ने मामले को फैमिली कोर्ट में भी फाइल किया. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई कर अमेरिका में रह रहे पति सलीम खान को भरण-पोषण के आदेश दिए.

दरअसल, शहर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की शादी अगस्त 2018 में अमेरिका में रहने वाले सलीम खान से हुई थी. शादी के बाद उसने पीड़िता को इंदौर में अकेला छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गया. अमेरिका से कुछ समय बाद आरोपी वापस आया और पीड़िता को तीन तलाक बोलकर चला गया.

इन सब घटनाओं के बीच पीड़िता ने 20 अप्रैल को फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण के लिए एक याचिका दायर कर की थी. अमेरिका में रह रहा पति नोटिस के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा था, जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलीम को अमेरिका से जोड़ा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही फैमिली कोर्ट ने सुनवाई की और उसे भरण-पोषण करने के लिए हर महीने पत्नी को 35000 रुपए देने के आदेश दिए.

बता दें कि अमेरिका में रहने वाला आरोपी पीड़िता से लगातार 50 लाख रुपए की कार मांगी रहा था, जिसके चलते लगातार पति-पत्नी के बीच में विवाद हो रहे थे. इन सब से परेशान पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी.

इंदौर। शहर में फैमिली कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अमेरिका में रह रहे पति को पत्नी के भरण-पोषण के आदेश दिए हैं. सलीम खान नाम के शख्स ने शादी के बाद पत्नी को छोड़ दिया था और खुद अकेले अमेरिका में रहने लगा था. शादी के कुछ दिन बाद ही पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक कहकर संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी थी. जिसके बाद पीड़िता ने लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज करवाई. इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया था. साथ ही पीड़िता ने मामले को फैमिली कोर्ट में भी फाइल किया. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई कर अमेरिका में रह रहे पति सलीम खान को भरण-पोषण के आदेश दिए.

दरअसल, शहर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता की शादी अगस्त 2018 में अमेरिका में रहने वाले सलीम खान से हुई थी. शादी के बाद उसने पीड़िता को इंदौर में अकेला छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गया. अमेरिका से कुछ समय बाद आरोपी वापस आया और पीड़िता को तीन तलाक बोलकर चला गया.

इन सब घटनाओं के बीच पीड़िता ने 20 अप्रैल को फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण के लिए एक याचिका दायर कर की थी. अमेरिका में रह रहा पति नोटिस के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा था, जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलीम को अमेरिका से जोड़ा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही फैमिली कोर्ट ने सुनवाई की और उसे भरण-पोषण करने के लिए हर महीने पत्नी को 35000 रुपए देने के आदेश दिए.

बता दें कि अमेरिका में रहने वाला आरोपी पीड़िता से लगातार 50 लाख रुपए की कार मांगी रहा था, जिसके चलते लगातार पति-पत्नी के बीच में विवाद हो रहे थे. इन सब से परेशान पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी.

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