इंदौर। देशभर में फैली देवी अहिल्याबाई होलकर की धार्मिक विरासत को सहेजने के लिए आखिरकार राज्य सरकार के निर्देश पर मध्य प्रदेश पुलिस ने खासगी ट्रस्ट पर शिकंजा कस दिया है. इस मामले में एसआईटी गठन के साथ ही अब ईओडब्ल्यू द्वारा खासगी ट्रस्ट से उन संपत्तियों की सूची मांगी जा रही है, जिन्हें बेचना बताया जा रहा है. ईओडब्ल्यू की जांच टीम ने खासगी ट्रस्ट कार्यालय पहुंचकर टस्ट्र को 3 दिन में सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए केविएट भी दायर की गई है.
ईटीवी भारत से खास बातचीत में ईओडब्ल्यू एसपी धनंजय शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि, हाईकोर्ट के आदेश अनुसार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद संपत्तियों की जांच की जा रही है. इसके लिए 39 सदस्यों की टीम देशभर में फैली संपत्तियों का भौतिक सत्यापन भी करेगी. इसके अलावा दस्तावेजों में हेर-फेर समेत पब्लिक ट्रस्ट के जिन नियमों का उल्लंघन हुआ है, उन तमाम मामलों की बारीकी से पड़ताल की जाएगी.
एसपी ने साफ कहा कि, जो भी ट्रस्टी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. खासगी ट्रस्ट द्वारा स्वामित्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने के सवाल पर ईओडब्ल्यू एसपी का कहना है कि, राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सरकारी पक्ष सुने जाने को लेकर भी कैविएट दर्ज की गई है. वहीं इस मामले में जो ट्रस्टी केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि थे, यदि उनके द्वारा भी कोई गड़बड़ी की गई है, तो प्रशासन उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.