इंदौर। देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के दोस्त की जमानत याचिका जिला सत्र न्यायलय ने खारिज कर दी है. याचिका की सुनवाई के दौरान सदाकत के वकील ने दलील देते हुए कहा कि सदाकत को इस केस में उसके दोस्त के साथ झूठा फंसाया गया है. वह मुंबई में रोशनी को-ऑपरेटिव लिमिटेड में साइट सुपरवाइजर का कार्य करता है. उसका पूर्व में कोई अपराधिक रिकार्ड नहीं है.
हिंदू देवी देवता का उड़ाया था मजाक
नव वर्ष के उपलक्ष में इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के 56 दुकान पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें मुनव्वर फारूखी सहित अन्य लोग के द्वारा जमकर देवी देवताओं के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों पर अभद्र टिप्पणी की गई थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया था.
क्या है पूरा मामला ?
गौरतलब है कि इंदौर के 56 दुकान क्षेत्र के मुनरो कैफे के एक कार्यक्रम में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने देवी-देवताओं का मजाक उड़ाने के आरोप में पीट दिया था. इसके बाद संगठन के नेताओं ने कॉमेडियन और ऑर्गेनाइजर को तुकोगंज थाने ले गए और वहां उसकी शिकायत की. साथ ही कार्यक्रम का वीडियो भी पुलिस को दिया था. जिसके बाद पुलिस ने मुनव्वर फारूकी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था.
मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका भी हो चुकी है खारिज
वहीं पिछले दिनों मुनव्वर फारूकी के द्वारा इंदौर की जिला कोर्ट में जमानत आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था. जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया था. वहीं उसके बाद एक और जमानत आवेदन इंदौर की जिला कोर्ट में मुनव्वर फारुखी की ओर से दाखिल किया गया था. उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिय. इस तरह से मुनव्वर फारुखी की ओर से दो जमानत आवेदन अभी तक इंदौर की जिला कोर्ट में प्रस्तुत किए जा चुके हैं जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है.