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नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं 91 मेरिट होल्डर, कम नंबर पाने वालों को मिल गई नियुक्ति - सहायक प्राध्यापक परीक्षा

2017 में आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा में आरक्षित वर्ग के 91 अभ्यर्थी, जिन्होंने सामान्य वर्ग की मेरिट लिस्ट में जगह बनाई थी, ये सभी नियुक्ति के लिए दर-दर भटक रहे हैं. जबकि कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई.

Madhya Pradesh Public Service Commission, Indore
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
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Published : Jan 22, 2020, 12:15 PM IST

Updated : Jan 22, 2020, 12:32 PM IST

इंदौर। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में पीएससी से चयनित मेरिट होल्डर्स को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मामला सामने आया है. साल 2017 में आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा में आरक्षित वर्ग के 91 अभ्यर्थी ऐसे थे, जिन्होंने सामान्य वर्ग की मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल किया था, जो अब भी नियुक्ति के लिए दर-दर भटक रहे हैं.

नियुक्त के लिए परेशान मेरिट होल्डर

दरअसल, सिलेक्शन के बाद इन्हें नियुक्ति देने की बारी आई, तो उच्च शिक्षा विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी करने इनकार कर दिया. विभाग ने कहा महिला आरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, इसके बाद बाकी सभी अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी हो गए, लेकिन इन 91 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया.

अधूरी नियुक्ति से परेशान होकर विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी उच्च शिक्षा विभाग के अलावा लोक सेवा आयोग और इंदौर हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, परेशान होकर ये अभ्यर्थी उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं.

इंदौर। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में पीएससी से चयनित मेरिट होल्डर्स को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मामला सामने आया है. साल 2017 में आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा में आरक्षित वर्ग के 91 अभ्यर्थी ऐसे थे, जिन्होंने सामान्य वर्ग की मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल किया था, जो अब भी नियुक्ति के लिए दर-दर भटक रहे हैं.

नियुक्त के लिए परेशान मेरिट होल्डर

दरअसल, सिलेक्शन के बाद इन्हें नियुक्ति देने की बारी आई, तो उच्च शिक्षा विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी करने इनकार कर दिया. विभाग ने कहा महिला आरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, इसके बाद बाकी सभी अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी हो गए, लेकिन इन 91 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया.

अधूरी नियुक्ति से परेशान होकर विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी उच्च शिक्षा विभाग के अलावा लोक सेवा आयोग और इंदौर हाईकोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, परेशान होकर ये अभ्यर्थी उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं.

Intro:प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में पीएससी से चयनित मेरिट होल्डर छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मामला सामने आया है दरअसल 2017 में आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा में आरक्षित वर्ग के 91 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने सामान्य वर्ग की मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल किया था जो अब भी नियुक्ति के लिए दर-दर भटक रहे हैं


Body:दरअसल जब सिलेक्शन के बाद इन्हें नियुक्ति देने की बारी आई तो उच्च शिक्षा विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी करने से यह कहकर इंकार कर दिया कि महिला आरक्षण को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लंबित है इसके बाद शेष सभी अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति आदेश जारी हो गए लेकिन इन 91 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अधूरी ही छोड़ दी गई इसके बाद से ही विभिन्न जिलों के यह अभ्यर्थी उच्च शिक्षा विभाग के अलावा लोक सेवा आयोग और इंदौर हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई भी इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है हालांकि परेशान होकर आप सभी उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं


Conclusion:डॉक्टर श्वेता हार्डिया मेरिट होल्डर
Last Updated : Jan 22, 2020, 12:32 PM IST
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