होशंगाबाद। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी कलयुगी पिता को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाते हुए 2000 रुपए का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना न चुकाने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.
बता दें बीते 12 मई को नाबालिग पीड़िता शादी में जाने के लिए बस स्टैंड पर बुआ का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान आरोपी पिता मौके पर पहुंच गया और जबरदस्ती घर ले गया. इसी दौरान रास्ते में मौका पाकर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. जिसकी जानकारी पीड़िता ने गांव में रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी थी. कोटवार की सूचना पर पुलिस ने सिवनी मालवा थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.
विशेष न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए रिश्तों को तार-तार करने वाले इस मामले को लेकर चिंता जाहिर की है.