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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

बीते 12 मई को एक कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है.

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Published : Sep 30, 2019, 7:49 PM IST

Updated : Sep 30, 2019, 8:03 PM IST

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को 20 साल की जेल

होशंगाबाद। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी कलयुगी पिता को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाते हुए 2000 रुपए का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना न चुकाने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

बता दें बीते 12 मई को नाबालिग पीड़िता शादी में जाने के लिए बस स्टैंड पर बुआ का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान आरोपी पिता मौके पर पहुंच गया और जबरदस्ती घर ले गया. इसी दौरान रास्ते में मौका पाकर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. जिसकी जानकारी पीड़िता ने गांव में रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी थी. कोटवार की सूचना पर पुलिस ने सिवनी मालवा थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.

विशेष न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए रिश्तों को तार-तार करने वाले इस मामले को लेकर चिंता जाहिर की है.

होशंगाबाद। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी कलयुगी पिता को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाते हुए 2000 रुपए का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना न चुकाने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

बता दें बीते 12 मई को नाबालिग पीड़िता शादी में जाने के लिए बस स्टैंड पर बुआ का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान आरोपी पिता मौके पर पहुंच गया और जबरदस्ती घर ले गया. इसी दौरान रास्ते में मौका पाकर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. जिसकी जानकारी पीड़िता ने गांव में रहने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी थी. कोटवार की सूचना पर पुलिस ने सिवनी मालवा थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था.

विशेष न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए रिश्तों को तार-तार करने वाले इस मामले को लेकर चिंता जाहिर की है.

Intro:होशंगाबाद । कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को विशेष न्यायधीश ने सजा सुनाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया है साथ ही जुर्माना अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है


Body:न्याय न्यायालय ने केवल 4 माह के अंदर ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कलयुगी पिता को सजा सुनाइए विशेष लोक अभियोजक केपी अहिरवार के अनुसार ने बताया कि 12 मई 2019 को दोपहर में नाबालिग पीड़िता अपनी बुआ के साथ परिजन के शादी में जा रही थी । अपनी बुआ के साथ परिजन के घर शादी में जाने के लिए आरोपी के बस स्टैंड पर इंतजार कर रही थी इसी दौरान आरोपी पिता मौके पर पहुंच गया और जबरदस्ती घर ले जाने लगा और इसी दौरान रास्ते में मौका पाकर झाड़ियों में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जिसकी जानकारी बेटी ने गांव में ही रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कोटवार को दी कोटवार की सूचना पर पुलिस ने सिवनी मालवा थाने में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और 4 माह की लगातार पैरवी के बाद विशेष न्यायालय द्वारा 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने इस तरह के रिश्तो की तार तार करने वाले मामले पर गंभीरता जाहिर करते हुए चिंता जाहिर की ।


byte के पी अहिवार ( विशेष लोक अभियोजक )


Conclusion:
Last Updated : Sep 30, 2019, 8:03 PM IST
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