ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक दंपत्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है. दरअसल सरकारी जमीन को अपनी बताकर एक परिवार को बेच दिया था और उसके बदले में 26 लाख रुपए की रकम वसूल कर ली थी. निचली कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता देखते हुए दंपत्ति को राहत नहीं दी है.
ग्वालियर के दाल बाजार क्षेत्र में रहने वाले रमाकांत कोठारी और उनकी पत्नी प्रेमलता कोठारी ने 2013 में अमन जैन नामक युवक की करीब 8 हजार 230 वर्ग फीट जमीन को अपनी बताकर बेच दिया था. यह जमीन शंकरपुर में स्थित है. जमीन के बारे में जब पता किया गया तो मालूम चला कि कोठारी दंपत्ति ने अमन के साथ बड़ा फ्रॉड किया है. इसकी शिकायत अमन ने जिला प्रशासन से की. जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर उक्त जमीन के बारे में जानकारी हासिल की गई.
तहसीलदार ने रिपोर्ट में कहा कि जिस जमीन को कोठारी दंपत्ति ने बेचा है, वह उनकी ना होकर सरकारी है. अमन ने जब कोठारी दंपति से अपने पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे नहीं दिए और उसे जान से मारने की धमकी दी. दंपत्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है. इस दंपत्ति ने शहर के तीन और लोगों से इसी तरह सरकारी संपत्ति बेचकर लाखों की रकम वसूली है, ऐसा फरियादी का आरोप है.