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ग्वालियर नगर निगम की नई पहल, कुत्ता-बिल्लियों का भी होगा रजिस्ट्रेशन

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम ने स्वच्छता को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. ग्वालियर में कुत्ता-बिल्ली और गाय का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर पशु पालकों पर जुर्माना भी लगेगा.

Animals Registration in Gwalior
कुत्ता बिल्लियों का भी होगा रजिस्ट्रेशन
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Published : Mar 31, 2023, 5:26 PM IST

ग्वालियर निगम की नई पहल

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम अब इंसानों से टैक्स वसूली के बाद पशु और जानवरों से भी टैक्स वसूली की तैयारी कर रही है. यह बात आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन गाय, भैंस, बैल, कुत्ता पालने से पहले आपको टैक्स भरना होगा. नगर निगम ने इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मई के महीने से पशुपालकों को अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा और उन्हें इसके लिए मोटी फीस भी चुकानी पड़ेगी.

ऑनलाइन होगा पशुओं का रजिस्ट्रेशन: नगर निगम आवारा पशुओं और कुत्तों से हो रही परेशानी को कम करने के लिए इस नियम को लागू कर रहा है. यही कारण है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए निगम ने डोर टू डोर कचरा गाड़ियों पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने जा रहा है. निगम इन पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों पर छोटे दफ्तर खोलेगा और इसके माध्यम से ऑनलाइन इन सभी पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

स्वच्छता के चलते लिया फैसला: नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल ने बताया है कि शहर में लगातार पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है. इस समय शहर में लगभग दो लाख से अधिक पालतू भैंस और गाय हैं. 25,000 से अधिक आवारा कुत्ते हैं. शहर में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है. इस कारण स्वच्छता पर सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है. इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है, ताकि यह पता लग सके कि सड़क पर घूमने वाला आवारा पशु किसका है. इसको लेकर पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा. जिसके बदले पशु मालिक को मोटी फीस भी देनी पड़ेगी.

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पशु पालकों पर लगेगा जुर्माना: इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि यदि किसी पशु पालक का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और पशु सड़क पर आ जाता है तो उस पशु मालिक को एक बार निगम की तरफ से हिदायत दी जाएगी. अगर वह हर बार नियम को तोड़ता है और उसका पशु सड़क पर घूमता हुआ मिलता है तो उसे नोटिस दिया जाएगा. इसके साथ ही उस पर जुर्माना लगाया जायेगा. नगर निगम कमिश्नर किशोर कल्याल ने बताया है कि नगर निगम ने पशुओं की रजिस्ट्री की फीस अलग-अलग रखी है.

पशुओं पर इतनी लगेगी रजिस्ट्रेशन फीस-

  1. गाय-भैंस -(पंजीयन शुल्क ₹200) (नवीनीकरण शुल्क ₹100)
  2. कुत्ता बिल्ली -(पंजीयन शुल्क ₹150) (नवीनीकरण शुल्क ₹50)
  3. अन्य पशु -(पंजीयन शुल्क ₹50) (नवीनीकरण शुल्क ₹25)

ग्वालियर निगम की नई पहल

ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम अब इंसानों से टैक्स वसूली के बाद पशु और जानवरों से भी टैक्स वसूली की तैयारी कर रही है. यह बात आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन गाय, भैंस, बैल, कुत्ता पालने से पहले आपको टैक्स भरना होगा. नगर निगम ने इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मई के महीने से पशुपालकों को अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा और उन्हें इसके लिए मोटी फीस भी चुकानी पड़ेगी.

ऑनलाइन होगा पशुओं का रजिस्ट्रेशन: नगर निगम आवारा पशुओं और कुत्तों से हो रही परेशानी को कम करने के लिए इस नियम को लागू कर रहा है. यही कारण है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए निगम ने डोर टू डोर कचरा गाड़ियों पर लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार करने जा रहा है. निगम इन पशुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए शहर के अलग-अलग स्थानों पर छोटे दफ्तर खोलेगा और इसके माध्यम से ऑनलाइन इन सभी पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा.

स्वच्छता के चलते लिया फैसला: नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल ने बताया है कि शहर में लगातार पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है. इस समय शहर में लगभग दो लाख से अधिक पालतू भैंस और गाय हैं. 25,000 से अधिक आवारा कुत्ते हैं. शहर में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है. इस कारण स्वच्छता पर सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है. इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए नगर निगम ने रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है, ताकि यह पता लग सके कि सड़क पर घूमने वाला आवारा पशु किसका है. इसको लेकर पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा. जिसके बदले पशु मालिक को मोटी फीस भी देनी पड़ेगी.

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पशु पालकों पर लगेगा जुर्माना: इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि यदि किसी पशु पालक का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और पशु सड़क पर आ जाता है तो उस पशु मालिक को एक बार निगम की तरफ से हिदायत दी जाएगी. अगर वह हर बार नियम को तोड़ता है और उसका पशु सड़क पर घूमता हुआ मिलता है तो उसे नोटिस दिया जाएगा. इसके साथ ही उस पर जुर्माना लगाया जायेगा. नगर निगम कमिश्नर किशोर कल्याल ने बताया है कि नगर निगम ने पशुओं की रजिस्ट्री की फीस अलग-अलग रखी है.

पशुओं पर इतनी लगेगी रजिस्ट्रेशन फीस-

  1. गाय-भैंस -(पंजीयन शुल्क ₹200) (नवीनीकरण शुल्क ₹100)
  2. कुत्ता बिल्ली -(पंजीयन शुल्क ₹150) (नवीनीकरण शुल्क ₹50)
  3. अन्य पशु -(पंजीयन शुल्क ₹50) (नवीनीकरण शुल्क ₹25)
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