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मंडी इंस्पेक्टर को रिश्वत के मामले में 4 साल की सजा, 10 हजार रु. जुर्माना - Gwalior News

ग्वालियर जिले की कृषि मंडी में सहायक उपनिरीक्षक ममता बाथम को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में 4 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

Mandi inspector sentenced to 4 years in bribery case
मंडी इंस्पेक्टर को रिश्वत के मामले में 4 साल की सजा
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Published : Dec 2, 2019, 7:29 PM IST

ग्वालियर। जिले की कृषि मंडी में सहायक उपनिरीक्षक ममता बाथम को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में 4 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. लोकायुक्त पुलिस ने ये कार्रवाई की है.

मंडी इंस्पेक्टर को रिश्वत के मामले में 4 साल की सजा

ये है पूरा मामला
सुनील गुप्ता नाम के कारोबारी ने मंडी में आढ़त के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, इसके लिए उसने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं. लेकिन सहायक उपनिरीक्षक ममता बाथम ने लाइसेंस देने की एवज में 5 हजार की रिश्वत की मांग की थी. जिसकी शिकायत सुनील गुप्ता ने लोकायुक्त पुलिस में की.

रिश्वत लेते रंगे हाथ हुई थी गिरफ्तार
लोकायुक्त पुलिस ने 26 फरवरी को मंडी कार्यालय में ममता बाथम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था. कोर्ट में चालान पेश करने के बाद विशेष कोर्ट के जज रामजी गुप्ता ने मंडी इंस्पेक्टर ममता बाथम को 4 साल की सजा से दंडित किया कोर्ट के निर्देश के बाद मंडी इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया गया.

ग्वालियर। जिले की कृषि मंडी में सहायक उपनिरीक्षक ममता बाथम को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में 4 साल की जेल और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. लोकायुक्त पुलिस ने ये कार्रवाई की है.

मंडी इंस्पेक्टर को रिश्वत के मामले में 4 साल की सजा

ये है पूरा मामला
सुनील गुप्ता नाम के कारोबारी ने मंडी में आढ़त के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, इसके लिए उसने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं. लेकिन सहायक उपनिरीक्षक ममता बाथम ने लाइसेंस देने की एवज में 5 हजार की रिश्वत की मांग की थी. जिसकी शिकायत सुनील गुप्ता ने लोकायुक्त पुलिस में की.

रिश्वत लेते रंगे हाथ हुई थी गिरफ्तार
लोकायुक्त पुलिस ने 26 फरवरी को मंडी कार्यालय में ममता बाथम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था. कोर्ट में चालान पेश करने के बाद विशेष कोर्ट के जज रामजी गुप्ता ने मंडी इंस्पेक्टर ममता बाथम को 4 साल की सजा से दंडित किया कोर्ट के निर्देश के बाद मंडी इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया गया.

Intro:ग्वालियर
ग्वालियर की कृषि उपज मंडी में सहायक उपनिरीक्षक मंडी ममता बाथम को 5000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में 4 साल के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है वहीं उन पर 10000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।


Body:दरअसल सुनील गुप्ता नामक कारोबारी ने मंडी में आढ़त के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था इसके लिए उसने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थी लेकिन सहायक उपनिरीक्षक मंडी ममता बाथम ने लाइसेंस देने के एवज में ₹5000 की रिश्वत की मांग की थी जिसे जिसकी शिकायत सुनील गुप्ता ने लोकायुक्त पुलिस में की।


Conclusion:लोकायुक्त पुलिस ने 26 फरवरी 2016 को मंडी कार्यालय में ममता बाथम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था कोर्ट में चालान पेश करने के बाद विशेष कोर्ट के जज रामजी गुप्ता ने मंडी स्पेक्टर ममता बाथम को 4 साल की सजा से दंडित किया कोर्ट के निर्देश के बाद मंडी इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया गया ।
बाइट अरविंद श्रीवास्तव अधिवक्ता लोकायुक्त ग्वालियर
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